बिहार में ट्रैफिक चालान माफी की सुविधा शुरू, 90 दिनों में कर सकेंगे आवेदन, जानें पूरी प्रक्रिया

बिहार में अब वाहन मालिक गलत चालान को चुनौती दे सकते हैं। परिवहन विभाग ने 90 दिनों के भीतर दस्तावेजों सहित आवेदन करने की सुविधा दी है। कैमरा आधारित चालानों की जांच कर उन्हें रद्द किया जाएगा जिससे न्याय और पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके।

Updated : 30 September 2025, 10:41 AM IST
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Patna: बिहार के वाहन मालिकों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। राज्य के परिवहन विभाग ने गलत ट्रैफिक चालानों के निरस्तीकरण (cancellation) की सुविधा शुरू की है। अब यदि आपके वाहन का कैमरा आधारित चालान किसी गलती की वजह से कट गया है, तो आप उसे चुनौती दे सकते हैं और चालान रद्द करवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

इस नई व्यवस्था के तहत, वाहन मालिकों को अपने जिले के यातायात थाना में दस्तावेजों के साथ 90 दिनों के भीतर आवेदन देना होगा। हालांकि, ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े चालानों के मामले में यह सीमा सिर्फ 15 दिन रखी गई है। परिवहन विभाग का कहना है कि यह सुविधा उन लोगों के लिए है, जिनका चालान तकनीकी त्रुटि या गलत पहचान के कारण कट गया हो।

आवेदन की प्रक्रिया- क्या-क्या दस्तावेज जरूरी हैं?

चालान निरस्तीकरण के लिए आवेदन करते समय वाहन मालिक को निम्नलिखित दस्तावेज देने होंगे:

चालान की स्पष्ट कॉपी

वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC)

चालान में दिखाई देने वाले वाहन की तस्वीर

वाहन का आगे और पीछे से खींचा गया रंगीन फोटो

चालान निरस्तीकरण का उचित कारण लिखित में देना होगा

इसके बाद यातायात थाना अधिकारी दस्तावेजों का सत्यापन करते हैं और फॉर्म-बी भरकर केस को आगे भेजते हैं।

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ट्रैफिक चालानों की जांच

समयसीमा और सावधानी

परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि-

गलत चालान के लिए आवेदन: 90 दिनों के भीतर

ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित चालान: 15 दिनों के भीतर

यदि तय समय सीमा में आवेदन नहीं किया गया, तो चालान को निरस्त नहीं किया जा सकेगा। इसके अलावा, आवेदन करते समय दस्तावेज पूर्ण और सही होने चाहिए, क्योंकि अधूरे या गलत जानकारी वाले लगभग 10% आवेदन हर दिन खारिज कर दिए जाते हैं।

कैमरा आधारित चालान प्रणाली- फायदों के साथ चुनौतियां

बिहार में अब ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर ज्यादातर चालान सीसीटीवी कैमरों के जरिए काटे जा रहे हैं। इससे पारदर्शिता तो बढ़ी है, लेकिन कई बार तकनीकी खामियों की वजह से निर्दोष लोगों के चालान भी कट जाते हैं।

सबसे ज्यादा आपत्ति हेलमेट न पहनने से जुड़े चालानों पर आ रही है। कई मामलों में देखा गया है कि वाहन चालक ने हेलमेट पहना था, लेकिन कैमरे की तस्वीर स्पष्ट नहीं थी या रजिस्ट्रेशन नंबर गलत पहचान लिया गया।

किन उल्लंघनों पर कटता है चालान?

ट्रैफिक पुलिस निम्नलिखित नियमों के उल्लंघन पर चालान जारी करती है:

हेलमेट न पहनना

सीट बेल्ट का इस्तेमाल न करना

वैध ड्राइविंग लाइसेंस न होना

ओवरस्पीडिंग

गलत लेन में गाड़ी चलाना

ट्रिपल राइडिंग

बीमा की अवधि समाप्त होना

परिवहन विभाग का मानना है कि चालान रद्द करने की यह सुविधा वाहन चालकों को न्याय देगी और साथ ही सिस्टम की पारदर्शिता भी बनाए रखेगी।

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सतर्क रहें, समय पर करें आवेदन

वाहन मालिकों से अपील की गई है कि वे चालान कटने की स्थिति में घबराएं नहीं, बल्कि समय पर आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन करें। इससे न केवल उनकी बेवजह की आर्थिक हानि रुकेगी, बल्कि सिस्टम की जवाबदेही भी तय होगी। विभाग ने आगे कहा कि यह पहल कानून के पालन और नागरिक अधिकारों के संतुलन की दिशा में एक अहम कदम है।

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Location : 
  • Patna

Published : 
  • 30 September 2025, 10:41 AM IST