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घुघली थाना क्षेत्र में पानी की टंकी निर्माण के दौरान बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। कलपतरु कंपनी के अधीन कार्य कर रहे ठेकेदार प्रमोद कुमार मौर्या ने तहरीर देकर आरोप लगाया कि ग्राम विरैचा सेमरहना टोला में निर्माणाधीन पानी की टंकी के लिए लगाए गए लाखों के शटरिंग और कपलाक सामग्री को कार्य समाप्ति के बाद वापस नहीं किया गया।
चौकीदार पर कराया गबन का मुकदमा
महराजगंज: घुघली थाना क्षेत्र के विरैचा गांव के सेमरहना टोला में वर्ष 2023 से कलपतरु कंपनी द्वारा पानी की टंकी निर्माण का कार्य कराया जा रहा है। इस परियोजना के संचालन के लिए कंपनी ने ठेकेदार प्रमोद कुमार मौर्या पुत्र रामप्रवेश मौर्या, निवासी ग्राम रामपुर महुअवा को कार्य सौंपा था।निर्माण के दौरान भारी मात्रा में शटरिंग, कपलाक और अन्य सामग्री का उपयोग किया जा रहा था, जिसकी सुरक्षा के लिए कंपनी की ओर से चौकीदार गोविन्द पुत्र रिखा, निवासी लक्ष्मीपुर कुर्मीपट्टी, थाना नेबुआ नौरंगिया, जनपद कुशीनगर को तैनात किया गया था।
क्या है पूरी खबर?
ठेकेदार प्रमोद मौर्या द्वारा दी गई शिकायती पत्र के अनुसार कलपतरु कंपनी ने उन्हें कार्य हेतु ब्रेसिंग पाइप 6 मीटर के 520 पीस, स्कू जैक 886, कपलाक बेस जैक 699, कपलाक वर्टिकल 0.5 मीटर 720, वर्टिकल 1 मीटर 404, वर्टिकल 2 मीटर 2400, वर्टिकल 3 मीटर 402 पीस उपलब्ध कराए थे। इसके अलावा कपलाक होरिजॉन्टल 0.50 मीटर 192, 1 मीटर 735, 1.22 मीटर 1533, 1.50 मीटर 6164, 2.50 मीटर 63, स्कू स्वेल क्लैंप 4650, स्पाइ गाट पिन 2016, ब्रेसिंग पाइप 3 मीटर 822, क्रॉस रनर 65 तथा स्कैफहोल्ड विप 395 पीस भी साइट पर पहुंचाए गए थे।
सामग्री की बड़ी मात्रा गायब
कार्य लगभग पूरा होने पर कंपनी की ओर से भेजे गए ठेकेदार/चौजदार ने भी मौके पर पहुंचकर सामग्री का मिलान कराया। जांच के दौरान पाया गया कि दी गई सामग्री की बड़ी मात्रा गायब है। जब पूरी सूची का मिलान किया गया तो ब्रेसिंग पाइप 6 मीटर के 224 पीस, कपलाक वर्टिकल 0.5 मीटर 446, कपलाक होरिजॉन्टल 1.50 मीटर 364, कुपलाक 1.22 मीटर 317, वर्टिकल 2 मीटर 111, ब्रेस जैक 275, स्कैफहोल्ड विथ डेक 54, वर्टिकल 1 मीटर 159, वर्टिकल 3 मीटर 149 और स्पाइ गाट पिन 524 पीस कम पाए गए।
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गोविन्द की जवाबदेही पर सवाल
ठेकेदार के अनुसार जब उसने इन सामग्रियों को वापस मांगा, तो चौकीदार गोविन्द लगातार टालमटोल करता रहा। कंपनी के चौजदार द्वारा मौके पर की गई जांच में भी गोविन्द की जवाबदेही पर सवाल खड़े हुए। लाखों रुपये की सामग्री गायब होने पर ठेकेदार ने घुघली थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई।
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मामले को गंभीरता से लेते हुए घुघली पुलिस ने चौकीदार गोविन्द के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा बी-316(2) के तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। पुलिस अब गायब सामान, चौकीदार की भूमिका और संभावित अन्य लोगों की संलिप्तता की जांच में जुट गई है। फिलहाल, पुलिस द्वारा चौकीदार के बयान दर्ज किए जा रहे हैं और मामले की जांच तेज कर दी गई है। ठेकेदार व कंपनी का कहना है कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो परियोजना को भारी वित्तीय नुकसान उठाना पड़ेगा।