क्या करेंगे पीना बंद! ठंडी नहीं अब गर्म लगेगी कोल्ड ड्रिंक, GST सुन घूम जाएगा आपका माथा
सरकार ने स्वास्थ्य के लिए हानिकारक और लग्जरी आइटम्स जैसे सिगरेट, गुटखा, कोल्ड ड्रिंक और बड़ी कारों पर 40% जीएसटी लागू किया है, जबकि दूध, पनीर, रोटी और कई दवाओं से जीएसटी हटा दी गई है। नई दरें 22 सितंबर से लागू होंगी।