हिंदी
डाइनामाइट खबर प्रसारित होने के बाद जिला पूर्ति अधिकारी ने पेट्रोल पंप संचालकों को सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा है कि किसी भी हालत में डिब्बे, बोतल या कंटेनर में पेट्रोल न दिया जाए। उल्लंघन पर कठोर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
पेट्रोल पंपों पर सख्ती
Maharajganj: जनपद में पेट्रोल पंपों पर बोतल और कंटेनर में पेट्रोल देने को लेकर चल रही खबरों के बाद प्रशासन हरकत में आ गया है। मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला पूर्ति अधिकारी (डीएसओ) ने जनपद के सभी पेट्रोल पंप संचालकों को सख्त निर्देश जारी किए हैं।
जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा जारी निर्देश में स्पष्ट कहा गया है कि किसी भी दशा में पेट्रोल पंप से डिब्बे, कंटेनर या बोतल में पेट्रोल की आपूर्ति नहीं की जाएगी। पेट्रोल केवल दो पहिया, चार पहिया या अन्य भारी वाहनों के ईंधन टैंक में ही दिया जाएगा।
डीएसओ ने कहा कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू माना जाएगा और सभी पेट्रोल पंप संचालकों को इसका अक्षरशः पालन सुनिश्चित करना होगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि निरीक्षण या जांच के दौरान किसी पेट्रोल पंप पर इस आदेश का उल्लंघन पाया जाता है तो संबंधित संचालक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन के अनुसार, पेट्रोल को बोतल या अन्य कंटेनरों में देने से कई बार कालाबाजारी, अवैध भंडारण और सुरक्षा से जुड़े खतरे पैदा हो जाते हैं। ऐसे में इसे रोकने के लिए यह सख्त कदम उठाया गया है।
जिला पूर्ति अधिकारी ने चेतावनी देते हुए कहा कि नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर पेट्रोल पंप के लाइसेंस की शर्तों के साथ-साथ मार्केटिंग डिसिप्लीन गाइडलाइन के प्रावधानों के तहत कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। इसमें लाइसेंस निलंबन या निरस्तीकरण जैसी कार्रवाई भी शामिल हो सकती है।
प्रशासन के इस आदेश के बाद पेट्रोल पंप संचालकों में भी सतर्कता बढ़ गई है। माना जा रहा है कि हाल ही में पेट्रोल को डिब्बों में भरकर ले जाने की बढ़ती प्रवृत्ति और उससे पैदा हो रही अफरा-तफरी को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।