

13 सितंबर को पूरे भारत में लोक अदालतों का आयोजन होगा, जिसमें ट्रैफिक चालानों सहित कई मामूली मामलों में लोगों को राहत दी जाएगी। दिल्ली के 7 कोर्ट परिसरों में यह आयोजन होगा। जानिए किन मामलों में आपको राहत मिल सकती है और किन में नहीं।
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New Delhi: इस शनिवार यानी 13 सितंबर 2025 को पूरे देशभर में लोक अदालतों (Lok Adalat) का आयोजन किया जाएगा। यह एक विशेष अवसर होता है, जब आम लोगों को ट्रैफिक चालान सहित कई छोटे-मोटे कानूनी मामलों में राहत दी जाती है। दिल्ली में भी 7 जगहों पर इस अदालत का आयोजन होगा, जहां लोग अपने लंबित चालानों और अन्य मामूली अपराधों से जुड़ी शिकायतों को सुलझा सकते हैं। सुबह 10:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक लोक अदालत लगेगी।
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लोक अदालतें देश की वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणाली (Alternative Dispute Resolution-ADR) का हिस्सा हैं। इनका उद्देश्य तेजी, कम खर्च और बिना किसी जटिल कानूनी प्रक्रिया के न्याय उपलब्ध कराना होता है। इन अदालतों में आपसी सहमति से मामलों को सुलझाया जाता है और फैसलों को अंतिम माना जाता है। यानी इसके बाद अपील की गुंजाइश नहीं होती।
यदि आप भी लोक अदालत में अपने चालान या अन्य मामूली मामले सुलझाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने चालान की कॉपी या कोर्ट नोटिस का प्रिंटआउट निकाल लें। उसके बाद संबंधित कोर्ट परिसर में समय से पहुंचे। इस दौरान अपने दस्तावेज जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी के कागज और ID आदि भी लेकर आए।