हिंदी
तीन दोषियों को सजा
Kannauj: उत्तर प्रदेश के कन्नौज के एक नेता नवाब सिंह यादव और उनके सहयोगियों पर कानून का शिकंजा कस गया है। गैंगस्टर एक्ट के तहत चल रहे एक सनसनीखेज मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए नवाब सिंह यादव समेत तीन दोषियों को सजा का ऐलान किया है।
क्या है पूरी खबर?
कन्नौज की एडीजे/एफटीसी द्वितीय/गैंगस्टर कोर्ट ने आज बड़ा फैसला सुनाया है।कोर्ट ने नेता नवाब सिंह यादव और उनके भाई वीरपाल उर्फ नीलू यादव को दोषी करार देते हुए 8-8 साल का कठोर कारावास और 10-10 लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। इसी मामले में नामजद पूजा तोमर को कोर्ट ने 6 साल की कठोर सजा और 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
समाज में भय और आतंक का माहौल
यह पूरा मामला थाना कोतवाली कन्नौज में दर्ज मु0अ0सं0-798/2024 से जुड़ा है। इन सभी पर गैंगस्टर एक्ट की धारा 3(1) के तहत आरोप थे। पुलिस की जांच में यह बात सामने आई थी कि ये सभी एक संगठित गिरोह चला रहे थे, जिसका मुख्य उद्देश्य समाज में भय और आतंक का माहौल पैदा करना और गलत तरीके से आर्थिक व भौतिक लाभ अर्जित करना था।पुलिस महानिदेशक (DGP) के निर्देश पर, कन्नौज पुलिस ने इस मामले को 'चिन्हित सनसनीखेज प्रकरण' के रूप में लिया था।
Gen Z Relationships: आज के युवा शादी से क्यों बना रहे दूरी? बदलते रिश्तों की पूरी पड़ताल
अपराधियों के बीच एक कड़ा संदेश
पुलिस की स्पेशल टीम, मॉनीटरिंग सेल और कोर्ट पैरोकारों ने मामले की प्रभावी पैरवी की, जिसका नतीजा आज कोर्ट के इस कठोर फैसले के रूप में सामने आया है।साफ है कि योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अपराधियों पर लगातार कानूनी प्रहार जारी है। फिलहाल, इस फैसले ने इलाके में अपराधियों के बीच एक कड़ा संदेश देने का काम किया है।
Location : Kannauj
Published : 29 May 2026, 4:15 PM IST
Topics : Latest News up crime UP News UP Police