हिंदी
प्रतीकात्मक छवि (AI Generated)
New Rules From 1 October 2026: 1 अक्टूबर 2026 से LPG सब्सिडी और बड़े फिक्स्ड डिपॉजिट से जुड़े कुछ अहम नियमों में बदलाव होने जा रहा है। वहीं जन्म-मृत्यु पंजीकरण को लेकर सोशल मीडिया और कुछ रिपोर्टों में नए बदलाव की बात कही जा रही है, लेकिन इसकी स्थिति अलग है। ऐसे में जानिए 1 अक्टूबर से क्या बदलेगा और क्या नहीं।
1 अक्टूबर 2026 से सब्सिडी वाले घरेलू LPG रिफिल के लिए Biometric Aadhaar Authentication (BAA) पूरा करना जरूरी होगा। पेट्रोलियम मंत्रालय के मुताबिक, 19 सितंबर तक 27.43 करोड़ यानी करीब 89.9 प्रतिशत एक्टिव घरेलू LPG उपभोक्ता यह प्रक्रिया पूरी कर चुके थे। जिन ग्राहकों ने BAA करा लिया है, उन्हें दोबारा कुछ करने की जरूरत नहीं होगी।
जिन उपभोक्ताओं ने अभी तक ऑथेंटिकेशन नहीं कराया है, वे इसे गैस डिलीवरी के समय, LPG वितरक के शोरूम पर या संबंधित कंपनी के मोबाइल ऐप के जरिए पूरा कर सकते हैं। मंत्रालय के मुताबिक, BAA नहीं कराने वाले उपभोक्ता LPG ले सकते हैं, लेकिन सब्सिडी वाले रिटेल बिक्री मूल्य पर रिफिल बुक करने के लिए ऑथेंटिकेशन पूरा करना होगा।
गुलाबी ठंड की आहट के बीच मौसम का बड़ा यू-टर्न, दिल्ली-यूपी समेत 16 राज्यों में होगी भारी बारिश
1 अक्टूबर से RBI के नए नियमों के तहत 3 करोड़ रुपये या उससे अधिक की सिंगल-रुपी टर्म डिपॉजिट को Bulk Deposit माना जाएगा। बैंक ऐसे डिपॉजिट पर अपनी जरूरत और लागू नियमों के अनुसार ब्याज दर तय कर सकेंगे।
इसके अलावा, बैंकों को हर कारोबारी दिन Bulk Deposit की ब्याज दर अपनी वेबसाइट पर सुबह 10 बजे तक बतानी होगी। इसके लिए 10 मिनट का ग्रेस पीरियड है, यानी अधिकतम 10:10 बजे तक दर वेबसाइट पर उपलब्ध होनी चाहिए। समान राशि और समान तारीख पर स्वीकार की गई समान अवधि वाली जमा पर शाखाओं और ग्राहकों के बीच दरों में मनमाना अंतर नहीं किया जा सकेगा।
ध्यान देने वाली बात यह है कि ये बदलाव मुख्य रूप से 3 करोड़ रुपये या उससे अधिक के Bulk Deposit से जुड़े हैं। सामान्य छोटे FD ग्राहकों पर इसका सीधा असर सीमित रहेगा।
जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण को लेकर 1 अक्टूबर 2026 से नए कानून की बात सामने आ रही है, लेकिन उपलब्ध आधिकारिक जानकारी में 2026 के किसी नए संशोधन अधिनियम की पुष्टि नहीं होती। गृह मंत्रालय की 2026 की रिपोर्ट के अनुसार, Registration of Births and Deaths (Amendment) Act, 2023 को 1 अक्टूबर 2023 से लागू किया गया था।
2023 के संशोधन के तहत एक साल से अधिक देरी से जन्म या मृत्यु का पंजीकरण कराने के लिए जिला मजिस्ट्रेट, उप-जिलाधिकारी या अधिकृत कार्यकारी मजिस्ट्रेट की अनुमति का प्रावधान किया गया था। इसलिए इसे 1 अक्टूबर 2026 से लागू होने वाला नया बदलाव बताना सही नहीं होगा।
Location : New Delhi
Published : 30 September 2026, 8:13 AM IST
Topics : Aadhaar FD Rules LPG Rules New Rules 2026 RBI