महराजगंज में खाद की दुकानों ताबड़तोड़ छापेमारी से हड़कंप, दुकानें बंद कर के भागे लोग; कई प्रतिष्ठानों को नोटिस

महराजगंज में खाद की कालाबाजारी और अनियमित बिक्री पर लगाम लगाने के लिए कृषि विभाग ने सख्त कार्रवाई की। नौतनवा ब्लॉक के कई गांवों में अचानक छापेमारी से दुकानदारों में हड़कंप मच गया। कई प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी किया गया।

Maharajganj: जनपद में उर्वरकों की कालाबाजारी, जमाखोरी और अनियमित बिक्री की लगातार मिल रही शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए कृषि विभाग ने ताबड़तोड़ छापेमारी कर सख्त रुख अपनाया है।

इन स्थानों पर हुई छापेमारी

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार, जिला कृषि अधिकारी महराजगंज शैलेन्द्र प्रताप सिंह ने अवगत कराया कि जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा के निर्देशानुसार विकास खण्ड नौतनवा के जमुहानी, जिगिना, रमगढ़वा और करमहवा में स्थित उर्वरक प्रतिष्ठानों पर आकस्मिक छापेमारी की गई।

इन प्रतिष्ठानों के खिलाफ नोटिस जारी

इस दौरान मे० शुक्ला खाद भण्डार जमुहानी और यादव खाद भण्डार करमहवा में उर्वरकों से संबंधित आवश्यक अभिलेख, स्टॉक रजिस्टर और बिक्री रजिस्टर अद्यतन नहीं पाए गए। इसे गंभीर अनियमितता मानते हुए दोनों प्रतिष्ठानों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। विभाग ने स्पष्ट किया कि संतोषजनक जवाब न मिलने पर लाइसेंस निरस्तीकरण सहित कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

झारखंड में सेना के जवान की काली करतूत; ट्रेन में महिला से किया शारीरिक दुष्कर्म

कई दुकानदार मौके से फरार

निरीक्षण के समय कुछ दुकानदार कार्रवाई से बचने के लिए दुकानें बंद कर मौके से फरार हो गए। इनमें मे० खान ट्रेडिंग कम्पनी जमुहानी, मां दुर्गा ट्रेडर्स जिगिना, मद्धेशिया खाद भण्डार जिगिना, शुक्ला ट्रेडर्स खाद भण्डार जिगिना और सिंह खाद भण्डार जिगिना शामिल हैं। विभाग ने इन सभी प्रतिष्ठानों को भी नोटिस जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। संबंधित विक्रेताओं से जवाब मिलने के बाद दोबारा जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

खाद विक्रेताओं को दी चेतावनी

जिला कृषि अधिकारी शैलेन्द्र प्रताप सिंह ने जनपद के सभी खाद विक्रेताओं को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि उर्वरक दुकानें केवल निर्धारित समय प्रातः 9 बजे से सायं 5 बजे तक ही खुलेंगी। तय समय के अलावा किसी भी समय उर्वरक की बिक्री पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई तय है।

उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि उर्वरक की बिक्री केवल जनपद के किसानों को ही की जाए। बिक्री के समय किसान का नाम, पता और मोबाइल नंबर बिक्री रजिस्टर में दर्ज करना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही यूरिया और डीएपी के साथ किसी अन्य उत्पाद की जबरन टैगिंग पर पूरी तरह रोक रहेगी।

यूपी के छात्रों के लिए राहत की खबर… विश्वविद्यालय-कॉलेजों में आवारा कुत्तों के लिए उठाया गया ये खास कदम

कालाबाजारी-जमाखोरी पर कठोर कार्रवाई

कृषि विभाग ने दो टूक शब्दों में कहा कि अगर कोई व्यक्ति या फर्म उर्वरकों की जमाखोरी, कालाबाजारी, स्मगलिंग या टैगिंग में लिप्त पाई गई तो उसके खिलाफ उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी। गंभीर मामलों में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत जेल भेजने से भी पीछे नहीं हटेंगे।

Location : 
  • Maharajganj

Published : 
  • 20 December 2025, 4:14 PM IST