महराजगंज की बड़ी खबर: चर्चित बीजेपी नेता और अधिवक्ता गौरव जायसवाल हत्याकांड में मुख्य आरोपी रामबेलास यादव को उम्रकैद की सजा

बीजेपी नेता और अधिवक्ता के हत्यारे को गोरखपुर न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जानिए डाइनामाइट न्यूज पर पूरी खबर

Post Published By: Rohit Goyal
Updated : 10 June 2025, 8:44 PM IST
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महराजगंज: जनपद महराजगंज में तीन साल पूर्व हुए चर्चित अधिवक्ता एवं भाजपा नेता गौरव जायसवाल हत्याकांड में न्यायालय ने अहम फैसला सुनाया है। मुख्य आरोपी रामबेलास यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। यह फैसला गोरखपुर की सत्र न्यायालय द्वारा सुनाया गया, जिसमें आरोपी को उम्रकैद के साथ-साथ आर्थिक दंड भी लगाया गया है।

डाइनामाइट न्यूज संवाददाता को मिली जानकारी के अनुसार थाना कोतवाली महराजगंज में गौरव जायसवाल की हत्या के संबंध में धारा 302 भारतीय दंड संहिता एवं आयुध अधिनियम की धारा 3/25/27 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया था। विवेचना के उपरांत अभियुक्त रामबेलास यादव के विरुद्ध दो अलग-अलग आरोप पत्र दाखिल किए गए, जिन्हें मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, महराजगंज द्वारा 2022 में सत्र न्यायालय को विचारण हेतु भेजा गया।

बाद में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार यह मुकदमा महराजगंज से स्थानांतरित होकर गोरखपुर की सत्र अदालत को सौंपा गया। वहां विचारण के उपरांत अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए धारा 302 में आजीवन कारावास और 50,000 रुपये जुर्माना तथा अर्थदंड न देने की स्थिति में 6 माह की अतिरिक्त सजा सुनाई गई। इसके अलावा आयुध अधिनियम के तहत दो वर्ष की कैद और 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

अदालत ने यह भी आदेश दिया कि लगाए गए कुल अर्थदंड में से 50% राशि मृतक के पिता और वादी कैलाशनाथ जायसवाल को प्रतिकर के रूप में दी जाए।

साथ ही, माल-मुकदमा संबंधित वस्तुएं अपील की अवधि तक सुरक्षित रखी जाएंगी और अपील की स्थिति में नियमानुसार निस्तारण किया जाएगा। न्यायालय ने आदेशित किया है कि इस निर्णय की प्रति अभियुक्त को निशुल्क तत्काल उपलब्ध कराई जाए।

यह फैसला न केवल पीड़ित परिवार को न्याय की उम्मीद प्रदान करता है, बल्कि जनपद में कानून व्यवस्था और न्यायिक प्रक्रिया की पारदर्शिता का भी प्रमाण है। गौरव जायसवाल की हत्या को लेकर जनमानस में गहरा आक्रोश था, और अब इस न्यायिक फैसले ने आस्था को एक नई दिशा दी है।
न्यायालय के इस आदेश को लेकर बार एसोशिएसन के अध्यक्ष करुणाकर त्रिपाठी और पूर्व महामंत्री धर्मेंद्र त्रिपाठी द्वारा न्यायालय का आभार जताया है।

Location : 
  • Maharajganj

Published : 
  • 10 June 2025, 8:44 PM IST