स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर दिया कोर्ट ने FIR दर्ज करने का आदेश, जानें क्या है मामला?
प्रयागराज जिला कोर्ट ने नाबालिग कथित यौन शोषण के मामले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है। कोर्ट के आदेश के बाद अब झूंसी पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। शाकुंभरी पीठाधीश्वर आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज ने 173 (4) के तहत अर्जी दाखिल की थी, जिसमें एफआईआर दर्ज कर सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की गई थी।