Bahraich Murder Case: बहराइच मूर्ति दंगे में कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला, सरफराज को फांसी की सजा

बहराइच जिले में 13 अक्टूबर 2024 को दुर्गा विसर्जन जुलूस के दौरान हुई राम गोपाल मिश्रा की हत्या मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया। मुख्य अभियुक्त सरफराज को फांसी, अन्य नौ दोषियों को आजीवन कारावास की सजा मिली, जबकि तीन अभियुक्त बरी कर दिए गए।

Post Published By: Poonam Rajput
Updated : 11 December 2025, 6:40 PM IST
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Bahraich: जिले के थाना हरदी क्षेत्र के महराजगंज बाजार में 13 अक्टूबर 2024 को हुई सांप्रदायिक हिंसा मामले में जिला सत्र न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने मुख्य अभियुक्त सरफराज को फांसी की सजा दी, जबकि अन्य नौ दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। कुल 13 अभियुक्तों के खिलाफ मामला दर्ज था, जिनमें से तीन को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया।

यह है पूरा मामला

मामला दुर्गा प्रतिमा विसर्जन जुलूस के दौरान हुआ, जब राम गोपाल मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्या के बाद इलाके में हिंसा फैल गई और जमकर आगजनी तथा तोड़फोड़ हुई। हिंसा को काबू में करने के लिए प्रशासन ने कई दिनों तक इंटरनेट सेवा बंद कर दी थी।

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कोर्ट प्रक्रिया और ट्रायल

जिला सत्र न्यायालय के अपर जिला जज प्रथम पवन कुमार शर्मा द्वितीय ने 13 माह 26 दिन तक चलने वाले ट्रायल के बाद फैसला सुनाया। अदालत ने सभी सबूत और गवाहियों की गहन समीक्षा के बाद 10 अभियुक्तों को दोषी पाया, जबकि तीन अभियुक्तों को बरी कर दिया गया।

आरोप और कानूनी प्रावधान

आरोपियों के खिलाफ BNSS की धारा 191(2), 191(3), 190, 103(2), 249, 61(2) के साथ आर्म्स एक्ट की धारा 30 और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने हत्या और हिंसा के पीछे की साजिश को भी गहराई से जांचा।

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परिवार को मिला इंसाफ

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मृतक राम गोपाल मिश्रा के परिवार को न्याय सुनिश्चित किया गया। मुख्य अभियुक्त सरफराज को फांसी, जबकि अन्य दोषियों को आजीवन कारावास की सजा देकर अदालत ने अपराध के गंभीर परिणामों को उजागर किया।

प्रशासन और सुरक्षा प्रबंध

घटना के दौरान प्रशासन ने इलाके में सुरक्षा कड़ी कर दी थी। हिंसा फैलने पर इंटरनेट बंद किया गया और पुलिस बल की मदद से स्थिति को नियंत्रण में रखा गया। स्थानीय अधिकारियों ने यह भी सुनिश्चित किया कि इलाके में शांति बहाल रहे और घटना के पीछे के सभी नेटवर्क को तोड़ा जाए।

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13 महीने से अधिक समय तक चले ट्रायल के बाद यह फैसला न केवल मृतक परिवार के लिए न्याय है, बल्कि इलाके में कानून-व्यवस्था को मजबूत करने का संदेश भी देता है। बहराइच प्रशासन ने कहा कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा और निगरानी और अधिक कड़ी की जाएगी।

 

Location : 
  • Bahraich

Published : 
  • 11 December 2025, 6:40 PM IST