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खान सर (Img- Internet)
Patna: पटना के चर्चित कोचिंग फायरिंग मामले में 'खान ग्लोबल स्टडीज' के निदेशक फैजल खान उर्फ खान सर को न्यायपालिका से एक बड़ी राहत मिली है। मंगलवार को पटना सिविल कोर्ट में उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर हुई अहम सुनवाई के बाद अदालत ने खान सर की गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी है।
इसके साथ ही माननीय कोर्ट ने स्थानीय पुलिस प्रशासन को सख्त निर्देश जारी करते हुए इस पूरे मामले की केस डायरी (Case Diary) तलब की है। इस फैसले के बाद पिछले कई दिनों से खान सर पर मंडरा रहे गिरफ्तारी के बादल फिलहाल छंट गए हैं।
अदालत ने अपने लिखित आदेश में स्पष्ट रूप से कहा है कि अगले आदेश या इस मामले की अगली सुनवाई होने तक संबंधित व्यक्ति (खान सर) के खिलाफ किसी भी तरह की कठोर या दबावपूर्ण दंडात्मक कार्रवाई न की जाए। कोर्ट ने अब खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर विस्तृत बहस के लिए अगली तारीख 20 जून मुकर्रर की है।
तब तक के लिए पुलिस उन्हें हिरासत में नहीं ले सकेगी। सिविल कोर्ट से राहत मिलने के बाद अब यह जानकारी भी सामने आ रही है कि खान सर जल्द ही इस मामले को लेकर उच्च न्यायालय (High Court) में भी अपील दाखिल करेंगे।
सुनवाई के दौरान खान सर के वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद कुमार महुआर ने अदालत के सामने अपना पक्ष मजबूती से रखा। उन्होंने दलील दी कि उस दिन जो भी फायरिंग हुई, वह केवल आत्मरक्षा (Self-Defense) में की गई थी। उनका मकसद किसी भी तरह से समाज में भय या दहशत फैलाना नहीं था। वकील ने कोर्ट को बताया कि पुलिस द्वारा प्राथमिकी में लगाए गए सेक्शन इस मामले में लागू ही नहीं होते हैं।
आर्म्स एक्ट मुख्य याचिकाकर्ता (खान सर) पर बिल्कुल लागू नहीं होता, क्योंकि उन्होंने खुद कोई फायरिंग नहीं की थी। पुलिस ने दूसरे पक्ष के अनुचित दबाव में आकर जल्दबाजी में एफआईआर दर्ज की और मामले की सही तरीके से जांच नहीं की।
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इसी मामले से जुड़े एक अन्य बड़े घटनाक्रम में, कोर्ट ने खान सर की कोचिंग पर हमला करने और तोड़फोड़ मचाने के आरोप में जेल में बंद 'ज्ञान बिंदु' कोचिंग के डायरेक्टर रौशन आनंद को कोई राहत नहीं दी है। अदालत ने उनकी जमानत याचिका को सिरे से खारिज कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ, सरेआम फायरिंग करने का वीडियो सामने आने के बाद गिरफ्तार किए गए खान सर के दो सिक्योरिटी गार्ड्स की जमानत याचिका पर अब आगामी 12 जून को कोर्ट में दोबारा सुनवाई की जाएगी।
Location : Patna
Published : 9 June 2026, 3:11 PM IST