पटना सिविल कोर्ट ने मशहूर शिक्षक और खान ग्लोबल स्टडीज के निदेशक खान सर को बड़ी राहत दी है। अदालत ने उनके खिलाफ दर्ज मामले में गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी है। यह आदेश उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया।
पटना कोचिंग फायरिंग मामले में खान सर को बड़ी राहत मिली है। पटना सिविल कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए पुलिस से केस डायरी मांगी है। वहीं आरोपी रौशन आनंद की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है।
पटना कोचिंग फायरिंग मामले में खान ग्लोबल स्टडीज के निदेशक खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर आज पटना सिविल कोर्ट में सुनवाई होगी। कोर्ट दोनों गिरफ्तार सुरक्षा गार्डों की जमानत पर भी आज ही अपना फैसला सुनाएगा।
पटना में खान सर उर्फ फैजल खान को लेकर सस्पेंस चरम पर है। फायरिंग मामले में एफआईआर के बाद पुलिस ने विशेष टीम बनाई है। आज सरेंडर, गिरफ्तारी या अग्रिम जमानत- क्या होगा अगला बड़ा कदम? पूरे घटनाक्रम पर लोगों की नजरें टिकी हैं।
पटना कोचिंग विवाद में बड़ी खबर! आर्म्स एक्ट और हत्या के प्रयास के आरोपी खान सर अपने वकील के साथ सरेंडर करने पटना सिविल कोर्ट पहुंच चुके हैं। उनके गार्ड्स द्वारा ‘गोली चलाओ, हम देख लेंगे’ का बयान देने के बाद पुलिस ने उन पर शिकंजा कसा था।
पटना सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद कोर्ट परिसर खाली करा लिया गया है। 3 RDX होने की सूचना के बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुटी हैं। कोर्ट बंद कर दिया गया है।
बिहार की राजधानी पटना के सिविल कोर्ट में ट्रांसफार्मर फटने से एक शख्स की मौत हो गई। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट