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खान सर को कोर्ट से राहत
Patna: पटना सिविल कोर्ट ने मशहूर शिक्षक और खान ग्लोबल स्टडीज के निदेशक खान सर को बड़ी राहत दी है। अदालत ने उनके खिलाफ दर्ज मामले में गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी है। यह आदेश उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया।
जानकारी के अनुसार, खान सर की ओर से सोमवार को पटना के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रूपेश देव की अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गई थी। यह याचिका उनके अधिवक्ता अरविंद कुमार मउआर द्वारा दायर की गई थी।
मामला फायरिंग से जुड़ा बताया जा रहा है, जिसमें खान सर पर हत्या के प्रयास और अवैध हथियारों के इस्तेमाल जैसी गंभीर धाराओं में केस दर्ज है। इसी मामले को लेकर उन्होंने अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई थी।
सुनवाई के बाद अदालत ने फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने का आदेश दिया है। इसके साथ ही मामले की आगे की सुनवाई की प्रक्रिया जारी रहेगी।
अदालत के इस आदेश के बाद मामले में कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और दोनों पक्षों की दलीलें सुनी जाएंगी। फिलहाल इस आदेश को खान सर के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है।
Location : Patna
Published : 9 June 2026, 5:27 PM IST