

नाबालिक से दुष्कर्म के आरोपी को हुई 10 वर्ष कारावास की सजाबलरामपुर। 22 अगस्त 2019 को पचपेड़वा थाने में दर्ज हुए दुष्कर्म के मुकदमे में गुरुवार को पॉक्सो एक्ट कोर्ट द्वारा 10 वर्ष कारावास सहित छह हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।
बलरामपुर स्टेशन
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार, यह जानकारी देते हुए एसपी विकास कुमार ने बताया कि पुलिस द्वारा जिले में लगातार ऑपरेशन कनविक्शन चलाया जा रहा है। जिसके तहत पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर न्यायालय से आरोपियों को सजा दिलाए जाने की कार्यवाही की जा रही है।
एसपी विकास कुमार ने बताया है कि 22 अगस्त सन् 2019 में थाना पचपेड़वा में तहरीर दी गई कि मिथिलेश उर्फ गोभी ने उसके दुष्कर्म व मार पीट की है। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर जांच शुरू की।
जांच के दौरान आरोप सही पाये गए। मामले की विवेचना उप निरीक्षक गौरव सिंह ने कर आरोप पत्र न्यायालय में भेजा।
12 साल के बच्चे को दोस्त के पिता ने दी मर्डर की धमकी, कारण जानकर उड़ जाएंगे आपके होश, पढ़ें पूरी खबर
विचारण के दौरान पैरवी में मॉनिटरिंग सेल के नोडल प्रभारी अपर पुलिस अधीक्षक विशाल पाण्डेय, विशेष लोक अभियोजक पवन कुमार शुक्ला व मॉनिटरिंग सेल प्रभारी ओम प्रकाश चौहान ने प्रभावी पैरवी की।
साक्ष्य के आधार पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने मिथिलेश उर्फ गोभी को आरोपी मानते हुए 10वर्ष सश्रम कारावास सहित छह हजार रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाई है।
इस मामले ने दुष्कर्म के आरोपियों के मन में यह भय पैदा कर दिया है, कभी ना कभी ऐसे लोगों को सजा जरूर मिलेगी। इस मामले से मनचले लोग अपनी हरकतों पर भी लगाम लगा सकेंगे।