गोरखपुर में ग्राहकों के भरोसे से खिलवाड़, इस कंपनी के दो कर्मचारी गिरफ्तार

गोरखपुर के उरुवा बाजार थाना क्षेत्र में लोन की प्री-पेमेंट के नाम पर लाखों रुपये के गबन का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि भारत फाइनेंशियल इन्क्लूजन लिमिटेड की उरुवा शाखा के दो कर्मचारियों ने ग्राहकों से प्री-पेमेंट के नाम पर जमा कराई गई रकम का दुरुपयोग कर कंपनी और खाताधारकों दोनों को आर्थिक नुकसान पहुंचाया।

Gorakhpur: जनपद के उरुवा बाजार थाना क्षेत्र में ग्राहकों से लोन की प्री-पेमेंट राशि लेकर लाखों रुपये के गबन का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक कंपनी के उरुवा शाखा के दो कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों पर ग्राहकों से जमा कराई गई रकम का दुरुपयोग कर कंपनी और ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी एवं विश्वासघात करने का आरोप है।

पुलिस के अनुसार अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक दक्षिणी के निर्देशन, क्षेत्राधिकारी गोला के पर्यवेक्षण तथा प्रभारी निरीक्षक उरुवा बाजार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने थाना उरुवा बाजार पर दर्ज मुकदमा संख्या 299/25 के तहत अभियुक्त धनंजय कुमार मद्धेशिया और इंद्रजीत कुमार को गिरफ्तार किया।

गिरफ्तार आरोपी

जांच में सामने आया कि भारत फाइनेंशियल इन्क्लूजन लिमिटेड की उरुवा शाखा में कार्यरत संगम मैनेजर धनंजय कुमार मद्धेशिया ने ग्राहकों से लोन की प्री-पेमेंट के नाम पर जमा कराई गई राशि में से 474 खातों से कुल 7 लाख 90 हजार 800 रुपये का गबन किया।

वहीं दूसरे कर्मचारी इंद्रजीत कुमार पर 61 हजार 262 रुपये की राशि हड़पने का आरोप है। मामले का खुलासा कंपनी की आंतरिक जांच के दौरान हुआ, जिसके बाद शाखा की ओर से पुलिस को तहरीर दी गई।

पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त धनंजय कुमार मद्धेशिया महाराजगंज जिले के निचलौल थाना क्षेत्र के बरगदवा वार्ड नंबर-2 का निवासी है, जबकि इंद्रजीत कुमार कुशीनगर जिले के हाटा थाना क्षेत्र के पड़री गांव का रहने वाला है। जांच में यह भी सामने आया कि इंद्रजीत कुमार के खिलाफ वर्ष 2016 में मारपीट, गाली-गलौज और धमकी देने का मुकदमा भी हाटा थाने में दर्ज हो चुका है।

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गिरफ्तारी में शामिल टीम

गिरफ्तारी की कार्रवाई वरिष्ठ उपनिरीक्षक राजेश सिंह, कांस्टेबल श्रवण कुमार और कांस्टेबल अनिकेत यादव की टीम ने की। पुलिस का कहना है कि मामले में वित्तीय लेन-देन की गहन जांच की जा रही है और यदि जांच में अन्य लोगों की संलिप्तता सामने आती है तो उनके विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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पुलिस की कार्रवाई

दोनों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 316(5), 318(4) एवं 351(3) के अंतर्गत मुकदमा दर्ज है। पुलिस ने दोनों आरोपितों को न्यायालय में पेश करने के बाद अग्रिम विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है।

Location :  Gorakhpur

Published :  8 July 2026, 6:34 PM IST

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