Gorakhpur Kidnapping Case: 2014 के चर्चित अपहरण केस में आया फैसला, कोर्ट ने अभियुक्तों को सुनाई बड़ी सजा
गोरखपुर जनपद की अदालत ने वर्ष 2014 में थाना उरुवा बाजार क्षेत्र में हुई नाबालिग के अपहरण की घटना में दोषी पाए गए दो अभियुक्तों को सजा सुनाई है। न्यायालय ने अली हुसैन उर्फ भोला और इस्लाम उर्फ काजू को 5-5 वर्ष के कठोर कारावास और ₹16,000-16,000 रुपये जुर्माने की सजा दी है।