फतेहपुर: अतीक अहमद पर कोर्ट ने कसा शिकंजा, ये है मामला

फतेहपुर में न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने संगठित अपराध सिंडिकेट के लीडर अतीक अहमद के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। पढ़िए डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

Post Published By: डीएन ब्यूरो
Updated : 30 March 2025, 8:23 PM IST
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फतेहपुर: जनपद में न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने संगठित अपराध सिंडिकेट के लीडर अतीक अहमद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। अतीक अहमद पर धोखाधड़ी और आर्थिक अपराध के गंभीर आरोप हैं। 2016 में उसने कृष्ण बिहारी नगर निवासी शोएब खान से प्लॉट देने के नाम पर 8 लाख रुपये लिए, लेकिन न तो प्लॉट दिया और न ही रकम लौटाई।  

बाद में अतीक ने शोएब खान को साढ़े आठ लाख रुपये का एक चेक दिया, जो बाउंस हो गया। जब शोएब ने अपने पैसे की मांग की, तो अतीक ने उसे जान से मारने की धमकी दी।

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार अतीक अहमद पिछले 10 वर्षों से आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त है। उसके खिलाफ हत्या, जमीन कब्जाने और गैंगस्टर एक्ट के तहत कई मामले दर्ज हैं। वह जिले में भू-माफिया के रूप में भी कुख्यात है।   

शिकायतकर्ता ने पुलिस द्वारा कार्रवाई न करने पर अपने अधिवक्ता जावेद खान एडवोकेट के जरिए न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। इस पर न्यायिक मजिस्ट्रेट ने इंस्पेक्टर कोतवाली फतेहपुर को 29 मार्च 2025 तक मामले की जांच कर कार्रवाई करने का आदेश दिया है।