सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने वाला बिल पास, जानिए आगे क्या

संसद के मानसून सत्र में सुप्रीम कोर्ट जजों की संख्या बढ़ाने वाले बिल को मंजूरी दे दी है। इस कानून के तहत शीर्ष अदालत में जजों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 की जाएगी। सरकार के इस कदम से लंबित मामलों के जल्द निपटारे में मदद मिलेगी।

Post Published By: Priyam Kashyap
Updated : 5 August 2026, 5:50 PM IST
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New Delhi: केंद्र सरकार को संसद के मॉनसून सत्र के दौरान एक बड़ी विधायी सफलता मिली है। राज्यसभा ने सुप्रीम कोर्ट (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी है। इस विधेयक का मकसद देश की सर्वोच्च अदालत में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या बढ़ाकर बढ़ते मामलों के निपटारे में तेजी लाना है। यह विधेयक पहले लोकसभा से भी पारित हो चुका था।

नए कानून से क्या आएंगे बदलाव?

संशोधन बिल के तहत, सुप्रीम कोर्ट में जजों की अधिकतम संख्या 34 से बढ़ाकर 38 कर दी जाएगी। इस संख्या में भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) भी शामिल हैं। दूसरे शब्दों में पहले की सीमा की तुलना में अब सुप्रीम कोर्ट में चार और जज नियुक्त किए जा सकेंगे। सरकार का मानना ​​है कि इससे केस की सुनवाई की गति बढ़ेगी और न्याय मिलने में होने वाली देरी कम होगी।

यह क्यों जरूरी?

देश भर की अदालतों में लाखों मामले लंबित हैं और सुप्रीम कोर्ट पर काम का बोझ लगातार बढ़ रहा है। इसलिए जजों की संख्या बढ़ाने की लंबे समय से मांग की जा रही थी। सरकार का कहना है कि अतिरिक्त जजों की नियुक्ति से और बेंच बनाई जा सकेंगी, जिससे महत्वपूर्ण मामलों की तेजी से सुनवाई हो सकेगी और न्यायिक व्यवस्था अधिक प्रभावी बनेगी।

Location :  New Delhi

Published :  5 August 2026, 5:44 PM IST

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