IND PAK WAR: चंडीगढ़ में 7 बजे बंद होंगे बाजार, अतिशबाजी पर लगी रोक, स्कूल-कॉलेज को ये निर्देश

भारत और पाकिस्तान के बीच बढते तनाव के चलते बड़े फैसले लिये गये हैं। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

Post Published By: Rohit Goyal
Updated : 9 May 2025, 5:00 PM IST
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नई दिल्ली: दोनों मुल्कों में बढ़ते तनाव के बाद सुरक्षा स्थिति को देखते हुए चंडीगढ़ प्रशासन ने बड़ा एहतियाती कदम उठाया है।

पंजाब व हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में स्कूल, कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थान 12 मई तक बंद कर दिए गए हैं। वहीं ट्राईसिटी (चंडीगढ़, पंचकूला, मोहाली) में भी हाई अलर्ट है। ऐसे में चंडीगढ़ प्रशासन ने चंडीगढ़ के सभी मार्केट, शॉपिंग मॉल को शाम 7 बजे बंद करने का आदेश जारी किया है।

इसके अलावा पटाखे और आतिशबाजी पर भी रोक लगा दी गई है। पंचकूला में भी जिला प्रशासन ने शाम 6 बजे से सभी दुकानों को बंद करने का फैसला लिया है। हालांकि जरूरी सामान जैसे मेडिकल स्टोर खुले रहेंगे। वहीं मोहाली में रात 8 बजे सभी बाजार बंद हो जाएंगे।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग ने जम्मू और कटड़ा के लिए अपनी बस सेवाएं बंद कर दी हैं। चंडीगढ़ व आसपास के इलाकों से कॉलेज के छात्र घरों को लौटने लगे हैं। चंडीगढ़ के 43 बस स्टैंड पर शुक्रवार को खासी भीड़ देखने को मिली। वहीं, शहर के कई इलाकों की सड़कों पर भी सन्नाटा पसरने लगा है। पाकिस्तान की तरफ से पंजाब के कई इलाकों में बीती रात को ड्रोन अलर्ट का बड़ा असर देखने को मिल रहा है और चंडीगढ़ से मोहाली जिले के बड़े कॉलेज यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रह रहे ज्यादातर स्टूडेंट्स अपना बैग पैक कर अपने-अपने घरों की तरफ रुख कर रहे हैं।

चंडीगढ़ में आतिशबाजी पर 7 जुलाई तक लगी पाबंदी

जिला मजिस्ट्रेट निशांत कुमार यादव (आईएएस) ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत आदेश जारी करते हुए 9 मई 2025 से 7 जुलाई 2025 तक चंडीगढ़ में पटाखों और किसी भी प्रकार की आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगा दिया है।

जमाखोरी पर रोक, शिकायत के लिए नंबर जारी

प्रशासन ने राशन सहित जरूरी चीजों को स्टोर करने पर रोक लगा दी है। चंडीगढ़ के डीसी निशांत यादव ने ये आदेश जारी किए हैं। ऐसे में कोई भी व्यक्ति, ट्रेडर, होलसेलर्स, रिटेलर्स किसी भी तरह की खाने की सामग्री का स्टॉक नहीं बना सकता। सभी को हिदायत दी गई है कि उनके पास जो स्टॉक है उसकी जानकारी डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड सप्लाई को दें। यदि कहीं पर महंगी फूड आइट्म्स बेची जा रही है, तो नागरिक इसकी शिकायत सेक्टर-17 स्थित कंज्यूमर्स अफेयर्स एंड लीगल मेट्रोलॉजी विभाग को दे सकता है। साथ ही 0172 2703956 पर शिकायत से सकते है।  ये आदेश अभी से यानी 9 मई 2025 से लेकर 7 जुलाई 2025 तक जारी रहेंगे।

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