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गोरखपुर कोर्ट का सख्त फैसला
Gorakhpur: वर्ष 2021 में थाना पिपराईच क्षेत्र में दर्ज हत्या के बहुचर्चित मामले में न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इस फैसले को अपराधियों के खिलाफ पुलिस और न्यायिक व्यवस्था की बड़ी सफलता माना जा रहा है।
पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित "ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर के निर्देशन में लंबित गंभीर मामलों की लगातार समीक्षा और प्रभावी पैरवी की जा रही है।
इसी क्रम में थाना पिपराईच पुलिस, पैरोकार और मॉनिटरिंग सेल द्वारा न्यायालय में मजबूत साक्ष्य और प्रभावी पैरवी प्रस्तुत की गई, जिसके आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश (एएसजे-2/गैंगस्टर एक्ट), गोरखपुर ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया।
मामला थाना पिपराईच पर वर्ष 2021 में दर्ज मु0अ0सं0 316/2021 से संबंधित है, जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत हत्या का अभियोग पंजीकृत किया गया था। सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त दर्गा उर्फ दोगे, पुत्र स्वर्गीय मधु, निवासी बरई, थाना गोयलकेरा, जिला प्राचीन सिंहभूमि (झारखंड) को हत्या का दोषी पाया।
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न्यायालय ने अभियुक्त को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाने के साथ ही 1,000 रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया। न्यायालय के इस फैसले को हत्या जैसे जघन्य अपराधों पर सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है। इससे स्पष्ट संकेत गया है कि गंभीर अपराध करने वालों को कानून के शिकंजे से बचना आसान नहीं है।
इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रभावी पैरवी करने वाले एजीडीसी श्री रामप्रकाश सिंह की भूमिका भी बेहद महत्वपूर्ण रही। उन्होंने न्यायालय में तथ्यों और साक्ष्यों को मजबूती से प्रस्तुत किया, जिससे अभियोजन का पक्ष मजबूत हुआ और अभियुक्त के खिलाफ दोष सिद्ध हो सका।
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गोरखपुर पुलिस ने कहा कि ऑपरेशन कनविक्शन" के तहत गंभीर अपराधों में आरोपित अभियुक्तों को शीघ्र और प्रभावी सजा दिलाने की कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी, ताकि अपराधियों में कानून का भय बना रहे और आमजन का न्याय व्यवस्था पर विश्वास और मजबूत हो सके।
Location : Gorakhpur
Published : 22 July 2026, 7:04 AM IST