गोरखपुर में गैर इरादतन हत्या का मामला पुराना था, लेकिन फैसला ऐसा आया कि तीनों आरोपियों के पैरों तले खिसक गई जमीन
गोरखपुर के कैम्पियरगंज थाना क्षेत्र में वर्ष 2024 में दर्ज गैर इरादतन हत्या के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। जिला एवं सत्र न्यायालय ने राजेश्वर साहनी, सुभाष साहनी और योगेन्द्र साहनी को दोषी करार देते हुए 10-10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।