21 साल पुराने मर्डर केस में आरोपी को उम्रकैद, गोरखपुर कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

“ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत गोरखपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। वर्ष 2004 में दर्ज हत्या के मामले में आरोपी विजय यादव को आजीवन कारावास और 40,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। 21 साल पुराने केस में यह फैसला गोरखपुर पुलिस की निगरानी और प्रभावी पैरवी का परिणाम है।

Gorakhpur: उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के अंतर्गत गोरखपुर पुलिस को एक बड़ी कानूनी सफलता हाथ लगी है। वर्ष 2004 में थाना कैंट क्षेत्र में दर्ज एक हत्या के मामले में आरोपी विजय यादव निवासी सिंघड़िया देवरिया रोड थाना कैंट गोरखपुर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इसके अतिरिक्त अदालत ने अभियुक्त पर 40,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

21 साल बाद मिला इंसाफ

यह मामला 21 वर्षों से न्यायालय में लंबित था। अभियुक्त विजय यादव पर एक व्यक्ति की नृशंस हत्या करने का आरोप था। मामला दर्ज होने के बाद वर्षों तक यह न्यायिक प्रक्रिया में उलझा रहा। हालांकि, गोरखपुर पुलिस ने इस मुकदमे को विशेष प्राथमिकता देते हुए इसके निपटारे के लिए लगातार प्रयास किए।

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गवाहों और सबूतों के आधार पर मिला इंसाफ

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राज करन नय्यर के निर्देशन में थाना कैंट की पुलिस टीम और मॉनिटरिंग सेल ने मुकदमे की सतत निगरानी और प्रभावी पैरवी सुनिश्चित की। पुलिस की इस रणनीतिक योजना और समर्पण का नतीजा रहा कि गवाहों और सबूतों को मज़बूती से कोर्ट में प्रस्तुत किया गया।

अदालत को अभियुक्त के खिलाफ मजबूत आधार मिला

इस पूरे केस में अपर जिला सरकारी अधिवक्ता (ADGC) संजीत कुमार शाही और विशेष लोक अभियोजक (SPP) उमेश मिश्रा की भूमिका सराहनीय रही। उन्होंने न्यायालय में पेश किए गए साक्ष्य और गवाहों को मजबूती से प्रस्तुत किया, जिससे अदालत को अभियुक्त के खिलाफ मजबूत आधार मिला।

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एसएसपी राज करन नय्यर का बयान

एसएसपी राज करन नय्यर ने इस सफलता पर अपनी टीम की प्रशंसा करते हुए कहा, “यह निर्णय पुलिस और अभियोजन टीम की संवेदनशील और सतत मेहनत का परिणाम है। ‘ऑपरेशन कनविक्शन’ के अंतर्गत हमारा लक्ष्य ऐसे ही पुराने लंबित मामलों का शीघ्र न्यायिक निष्पादन सुनिश्चित करना है, जिससे पीड़ितों को न्याय और अपराधियों को उनके अपराध की सजा मिल सके।”

Location : 
  • Gorakhpur

Published : 
  • 7 October 2025, 9:12 PM IST