हिंदी
आरोपी सूर्यदेव और उनकी पत्नी निर्मला देवी ने वर्ष 2021 में सामूहिक रूप से हत्या की एक साजिश को अंजाम दिया था। इस कांड को लेकर थाना झंगहा में मुकदमा पंजीकृत किया गया था।
Gorakhpur Court
Gorakhpur: चार वर्ष पुराने एक बहुचर्चित हत्या कांड में गोरखपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। वर्ष 2021 में थाना झंगहा क्षेत्र में दर्ज हुए हत्या मामले में सोमवार को न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए मुख्य आरोपी सूर्यदेव और सह आरोपी निर्मला देवी को दोषी करार दिया। अदालत ने दोनों को आजीवन कारावास की सजा के साथ 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अदालत का यह निर्णय उत्तर प्रदेश पुलिस के “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान को एक बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है।
कब किया था मर्डर?
आरोपी सूर्यदेव और उनकी पत्नी निर्मला देवी ने वर्ष 2021 में सामूहिक रूप से हत्या की एक साजिश को अंजाम दिया था। इस कांड को लेकर थाना झंगहा में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। हत्या की वारदात के बाद पुलिस ने बिना समय गंवाए जांच प्रारम्भ की और आवश्यक साक्ष्य एकत्रित कर आरोपियों के खिलाफ मजबूत चार्जशीट तैयार कर न्यायालय भेज दी। जांच के दौरान मिले साक्ष्यों और प्रत्यक्ष गवाहों की गवाही ने इस पूरे प्रकरण को पुलिस और अभियोजन पक्ष के लिए मजबूत आधार प्रदान किया।
गोरखपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, महिलाओं को कुचलने वाले दो आरोपी गिरफ्तार
एसएसपी गोरखपुर के निर्देश पर हुआ बड़ा एक्शन
एसएसपी गोरखपुर के निर्देश पर थाने के पैरोकार, मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन टीम लगातार इस प्रकरण की पैरवी की निगरानी कर रहे थे। एसएसपी ने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। अदालत में हर पेशी पर प्रभावी पैरवी सुनिश्चित की जाए। इसी के तहत पुलिस और अभियोजन टीम ने समन्वय बनाते हुए पूरे मुकदमे को मजबूती से अदालत में रखा।
“ऑपरेशन कनविक्शन” के तहत हुआ एक्शन
पुलिस अधिकारियों ने इस फैसले को गोरखपुर पुलिस के लिए एक बड़ी उपलब्धि बताया है। उनका कहना है कि “ऑपरेशन कनविक्शन” के तहत जिले के कई पुराने और गंभीर अपराधों पर लगातार निगरानी की जा रही है, ताकि अपराधियों को जल्द से जल्द सजा दिलाकर पीड़ितों को न्याय मिल सके। यह फैसला इस अभियान को और गति देगा तथा पुलिस-जनसहयोग की भावना को मजबूत करेगा।