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पुलिस ने जमीन दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी के एक मामले में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस पूछताछ के दौरान अभियुक्त से अन्य संभावित मामलों के संबंध में भी जानकारी जुटाई जा रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि उसने इस तरह की धोखाधड़ी और किन लोगों के साथ की है या नहीं।
जमीन दिलाने के नाम पर ठगी
Gorakhpur: जमीन दिलाने के नाम पर रुपये लेकर कूटरचित दस्तावेज तैयार कर धोखाधड़ी करने वाले अभियुक्त को तिवारीपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर के निर्देश पर चलाए जा रहे अपराध नियंत्रण अभियान के तहत की गई।
पुलिस अधीक्षक नगर के मार्गदर्शन, क्षेत्राधिकारी कोतवाली के पर्यवेक्षण एवं प्रभारी निरीक्षक थाना तिवारीपुर के नेतृत्व में पुलिस टीम ने यह सफलता हासिल की।
पुलिस के अनुसार थाना तिवारीपुर पर पंजीकृत मु0अ0स0 संख्या 277/2025, धारा 316(2), 351(3) भारतीय न्याय संहिता से संबंधित मामले में अभियुक्त चन्दन सिंह पुत्र नारद मुनि सिंह, निवासी सिधारीपुर थाना तिवारीपुर जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।
घटना का संक्षिप्त विवरण देते हुए पुलिस ने बताया कि अभियुक्त चन्दन सिंह ने वादी को जमीन दिलाने का झांसा देकर उससे रुपये ले लिए। इसके लिए उसने कूटरचित दस्तावेजों का सहारा लिया और विश्वास में लेकर धन हड़प लिया। जब वादी को धोखाधड़ी का आभास हुआ और उसने अपना पैसा वापस मांगा, तो अभियुक्त ने गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। इस संबंध में पीड़ित द्वारा थाना तिवारीपुर में प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया।
मामले की गंभीरता को देखते हुए तिवारीपुर पुलिस ने साक्ष्यों के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए अभियुक्त की तलाश शुरू की और उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि पूछताछ के दौरान अभियुक्त से अन्य संभावित मामलों के संबंध में भी जानकारी जुटाई जा रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि उसने इस तरह की धोखाधड़ी और किन लोगों के साथ की है या नहीं।
गिरफ्तार अभियुक्त के खिलाफ दर्ज अभियोग मु0अ0स0 277/2025 धारा 316(2), 351(3) बीएनएस थाना तिवारीपुर जनपद गोरखपुर के तहत कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम में उपनिरीक्षक हैदर अली खान एवं कांस्टेबल आनंद यादव शामिल रहे।
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पुलिस अधिकारियों ने आमजन से अपील की है कि जमीन या संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रकार के लेन-देन में पूरी सतर्कता बरतें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तत्काल पुलिस को दें, ताकि ऐसे अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सकता है।