फाइनेंस कंपनी के फील्ड ऑफिसर ने ग्राहक के हजारों रुपये हड़पे, महराजगंज में दर्ज हुआ मुकदमा, जानिए पूरा मामला

महराजगंज में आरोहण फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के फील्ड ऑफिसर धनंजय कुशवाहा पर गंभीर वित्तीय अनियमितता, गबन और धमकी के आरोप लगे हैं। एरिया मैनेजर श्यामसुंदर ने एसपी को प्रार्थना पत्र देकर अधिकारी पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर कठोर कार्रवाई की मांग की है।

महराजगंज: जनपद की एक प्रमुख माइक्रो फाइनेंस संस्था आरोहण फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड में तैनात एक फील्ड ऑफिसर की बड़ी लापरवाही और कथित गबन का मामला सामने आया है। कंपनी के एरिया मैनेजर श्यामसुंदर ने पुलिस अधीक्षक महराजगंज को दिए गए प्रार्थना पत्र में फील्ड ऑफिसर धनंजय कुशवाहा पुत्र नथुनी कुशवाहा पर गंभीर वित्तीय अनियमितताओं, धोखाधड़ी और धमकी का आरोप लगाते हुए कठोर कार्रवाई की मांग की है।

ग्राहकों से ली गई राशि लेकिन कंपनी में जमा नहीं की

प्राप्त जानकारी के अनुसार, बैकुंठपुर स्थित शाखा में कार्यरत धनंजय कुशवाहा को 6 अक्टूबर 2025 को विभिन्न ग्राहकों से लोन की किस्तें वसूलने की जिम्मेदारी दी गई थी। उन्होंने:
₹2,500/- राशि अपने मोबाइल से स्वयं के खाते में ट्रांसफर की, तथा ₹55,650/- नकद ग्राहकों से प्राप्त करके लोन कार्ड पर रिसीविंग और अपने हस्ताक्षर चढ़ाए।

लेकिन आरोप है कि पूरी राशि कंपनी के खाते में जमा करने के बजाय उन्होंने गबन कर निजी उपयोग में खर्च कर दी। यह कृत्य कंपनी के अनुसार आपराधिक न्यास भंग (Criminal Breach of Trust) की श्रेणी में आता है।

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ग्राहकों के सिविल स्कोर पर भी पड़ा असर

कंपनी द्वारा बताया गया कि जिन ग्राहकों ने किस्तें जमा कर दी थीं, उनके खातों में गलत बकाया दिखने लगा, जिससे उनका सिविल स्कोर खराब हो गया। इस स्थिति से ग्राहक परेशान हैं और वित्तीय संस्था की छवि पर भी गहरा असर पड़ा है।

एरिया मैनेजर ने सभी उन ग्राहकों के लोन कार्ड की प्रतियां, जिन पर रकम रिसीव करने की धनंजय की हस्ताक्षरयुक्त प्रविष्टि है, प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न की हैं।

धन वापस मांगने पर दी गालियाँ और धमकी

एरिया मैनेजर का आरोप है कि जब उन्होंने फील्ड ऑफिसर से रकम जमा करने और स्पष्टीकरण मांगने की कोशिश की, तो धनंजय कुशवाहा ने उन्हें माँ-बहन की गालियाँ दीं और जान से मारने की धमकी तक दी।

इन धाराओं में दर्ज किया गया मुकदमा

कंपनी ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की निम्न धाराओं में अभियोग पंजीकृत करने की मांग की है:
316(4) — आपराधिक न्यास भंग
318(4) — धोखाधड़ी संबंधित अपराध
3.52 — धमकी व अभद्रता
साथ ही 58,150 रुपये की पूरी राशि की वसूली कराने की भी मांग की गई है।

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पुलिस ने शुरू की जांच

मामला वित्तीय अनियमितता, ग्राहकों की ठगी और धमकी से जुड़ा हुआ होने के कारण पुलिस इसे गंभीर मानते हुए पूरे प्रकरण की जांच में जुट गई है। जल्द ही संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किए जाने की संभावना जताई जा रही है।

Location : 
  • Maharajganj

Published : 
  • 9 December 2025, 9:11 PM IST