रेलवे में नौकरी दिलाने का झांसा, फर्जी नियुक्ति पत्र थमाकर ऐंठे 7.55 लाख! गोरखपुर में आरोपी गिरफ्तार

गोरखपुर में रेलवे विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पर करीब 7.55 लाख रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। कैंट पुलिस ने आजमगढ़ निवासी अजीत कुमार सिंह को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी और उसके साथियों ने नौकरी का झांसा देकर रकम ली और बाद में फर्जी नियुक्ति पत्र दिया। मामले में BNS की कई धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज है।

Gorakhpur: रेलवे विभाग में नौकरी दिलाने का झांसा देकर लाखों रुपये की ठगी करने और कूटरचित दस्तावेज तैयार कर फर्जी नियुक्ति पत्र देने के मामले में गोरखपुर की कैंट पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी और उसके साथियों ने वादी को रेलवे में नौकरी लगवाने का भरोसा दिया था। इसके बदले अलग-अलग किस्तों में करीब 7 लाख 55 हजार 300 रुपये लिए गए। रकम लेने के बाद कथित तौर पर फर्जी नियुक्ति पत्र भी दे दिया गया। जांच में नियुक्ति पत्र फर्जी मिलने के बाद पीड़ित ने पुलिस से शिकायत की।

बड़े अधिकारियों से संपर्क का दिया झांसा

पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी की पहचान अजीत कुमार सिंह पुत्र हरिचन्द्र सिंह निवासी रामपुर, थाना गंभीरपुर, जिला आजमगढ़ के रूप में हुई है। वर्तमान में वह गोरखपुर के रामगढ़ताल थाना क्षेत्र के इंद्रानगर में एयरटेल टावर के पास आनंद गुप्ता के मकान में किराये पर रह रहा था। पुलिस के मुताबिक आरोपी और उसके साथियों ने वादी को भरोसा दिलाया कि रेलवे विभाग में उनकी ऊंचे अधिकारियों तक पहुंच है और वे नौकरी लगवा सकते हैं। इसी भरोसे के आधार पर आरोपियों ने नौकरी दिलाने के नाम पर वादी से छह-छह लाख रुपये की मांग की।

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बैंक खाते और नकद के जरिए लिए रुपये

आरोप है कि नौकरी लगने की उम्मीद में वादी ने अलग-अलग तारीखों पर बैंक खातों और नकद के माध्यम से आरोपियों को कुल करीब 7 लाख 55 हजार 300 रुपये दे दिए। रकम लेने के बाद आरोपियों की ओर से वादी को रेलवे विभाग में नियुक्ति का एक पत्र भी उपलब्ध कराया गया। जब वादी ने नियुक्ति पत्र की जांच कराई तो उसके फर्जी होने की जानकारी सामने आई।

कैंट थाने में दर्ज हुआ मुकदमा

वादी की तहरीर के आधार पर कैंट थाने में मुकदमा अपराध संख्या 412/2026 दर्ज किया गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू करने के साथ आरोपी की तलाश शुरू की। जांच के दौरान पुलिस टीम ने अजीत कुमार सिंह को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 319(2), 318(4), 338 और 336(3) के तहत कार्रवाई की जा रही है।

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अन्य लोगों से ठगी की भी जांच

पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या आरोपी ने इसी तरीके से अन्य लोगों को भी रेलवे में नौकरी दिलाने का झांसा दिया था। इसके साथ ही पुलिस बैंक खातों में हुए लेन-देन और कथित फर्जी दस्तावेज से जुड़े अन्य तथ्यों की भी पड़ताल कर रही है। आरोपी की गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम में उपनिरीक्षक नवीन कुमार राय, चौकी प्रभारी ईस्ट कॉलेज, उपनिरीक्षक अवनीश कुमार पाण्डेय, चौकी प्रभारी गोलघर, हेड कांस्टेबल राम सिंह और कांस्टेबल महेन्द्र कुमार शामिल रहे। पुलिस का कहना है कि मामले में आगे की विधिक कार्रवाई जारी है।

Location :  Gorakhpur

Published :  18 September 2026, 9:05 PM IST

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