Gorakhpur: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा

गोरखपुर में वर्ष 2020 के एक गंभीर मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी को 20 साल की सजा दी है। लंबे समय से चल रही सुनवाई में मिले सबूतों और गवाहियों के आधार पर कोर्ट ने यह निर्णय दिया, जिससे पीड़ित पक्ष को न्याय की उम्मीद जगी है।

Gorakhpur: वर्ष 2020 में दर्ज नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में अदालत ने आरोपी को कड़ी सजा सुनाई है। इस फैसले ने पीड़ित परिवार को राहत दी है।

अदालत का कड़ा रुख

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार, मामला थाना रामगढ़ताल क्षेत्र से जुड़ा है, जहां मुकदमा अपराध संख्या 1040/2020 के तहत आरोपी रजनीश कुमार गौड़ के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया था। सुनवाई के दौरान एएसजे/POCSO-2 न्यायालय ने सभी साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया।

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अदालत ने आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 31,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला अपराध की गंभीरता को देखते हुए सुनाया गया, जिसे न्यायिक सख्ती का प्रतीक माना जा रहा है।

पुलिस और अभियोजन की मजबूत पैरवी

इस केस में पुलिस की सक्रियता और मजबूत पैरवी ने अहम भूमिका निभाई। अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी राम मिलन सिंह की प्रभावी दलीलों ने अदालत को सख्त निर्णय लेने के लिए प्रेरित किया।

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“ऑपरेशन कनविक्शन” बना न्याय का हथियार

उत्तर प्रदेश पुलिस ने “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान गंभीर अपराधों में तेजी से न्याय दिलाने के उद्देश्य से शुरू किया है। “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत आरोपी को सजा हुई। इस फैसले के बाद पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि ऐसे जघन्य अपराधों में दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।

Location :  Gorakhpur

Published :  10 April 2026, 9:59 AM IST

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