Gorakhpur News: अब नियम तोड़ा तो होगी सीधी कानूनी कार्रवाई, खजनी में खनन कारोबारियों में हड़कंप

गोरखपुर के खजनी क्षेत्र में प्रशासन ने अवैध खनन और नियम तोड़ने वाले डंपर चालकों पर सख्ती बढ़ा दी है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि लापरवाही से हादसा होने पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। खनन कार्य के लिए नए नियम भी लागू किए गए हैं।

Gorakhpur: गोरखपुर के खजनी क्षेत्र में अवैध खनन और बेलगाम डंपरों पर प्रशासन ने अब बड़ा शिकंजा कस दिया है। अधिकारियों ने साफ चेतावनी दी है कि नियम तोड़ने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। औचक बैठक में खनन ठेकेदारों, भट्ठा मालिकों और अधिकारियों के सामने प्रशासन ने दो टूक कहा कि अगर लापरवाही की वजह से हादसा हुआ तो सीधे हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इस सख्त रुख के बाद खनन कारोबार से जुड़े लोगों में हड़कंप मचा हुआ है।

खनन कारोबारियों के साथ प्रशासन की औचक बैठक

गोरखपुर के खजनी क्षेत्र में खनन कार्य को लेकर प्रशासन ने अधिकारियों, भट्ठा मालिकों और खनन ठेकेदारों की एक अहम बैठक बुलाई। बैठक में सीओ खजनी विवेक तिवारी और एसीडीएम खजनी ने साफ कहा कि खनन कार्य पूरी तरह नियमों के अनुसार ही होगा और किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

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रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक ही होगा खनन

सीओ विवेक तिवारी ने बताया कि खनन कार्य सिर्फ रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक ही संचालित किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि हर खनन स्थल पर बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा और खनन केवल वैध रॉयल्टी के आधार पर ही किया जाएगा। प्रशासन ने बिना नम्बर प्लेट वाले डंपरों के संचालन पर भी पूरी तरह रोक लगाने का आदेश दिया है।

ओवरलोडिंग और तेज रफ्तार पर सख्त कार्रवाई

बैठक में अधिकारियों ने साफ किया कि ओवरलोडिंग, ओवर स्पीड और बिना पंजीकरण वाले वाहनों को किसी भी हालत में सड़क पर नहीं चलने दिया जाएगा। एसीडीएम खजनी ने कहा कि सभी डंपरों और ट्रैक्टरों का संबंधित थाने में पंजीकरण अनिवार्य होगा। साथ ही तेज रफ्तार, नशे में वाहन चलाने और तेज आवाज में संगीत बजाने वालों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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हॉर्न और स्पीकर पर भी प्रतिबंध

प्रशासन ने रात के समय तेज आवाज वाले हॉर्न बजाने पर भी रोक लगाने का निर्देश दिया है ताकि आम लोगों को परेशानी न हो। इसके अलावा वाहनों में तेज ध्वनि वाले स्पीकर लगाने की अनुमति भी नहीं होगी। अधिकारियों का कहना है कि कानून व्यवस्था और सड़क सुरक्षा बनाए रखना प्रशासन की प्राथमिकता है।

हादसा होने पर हत्या का मुकदमा

सीओ विवेक तिवारी ने चेतावनी देते हुए कहा कि नियमों की जानकारी देने के बावजूद यदि कोई चालक या वाहन मालिक लापरवाही करता है और उसकी वजह से हादसा होता है तो सीधे हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाएगा।

Location :  Gorakhpur

Published :  29 May 2026, 5:24 PM IST

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