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रायबरेली के डीह थाना क्षेत्र में पुलिस ने फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 12 फर्जी आधार कार्ड, 7 मोबाइल फोन, 9 सिम कार्ड, 2 लैपटॉप और एनी डेस्क ऐप से जुड़े उपकरण बरामद हुए।
रायबरेली पुलिस ने किया गिरफ्तार
Raebareli: रायबरेली के डीह थाना क्षेत्र में पुलिस ने फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 12 फर्जी आधार कार्ड, 7 मोबाइल फोन, 9 सिम कार्ड, 2 लैपटॉप और एनी डेस्क ऐप से जुड़े उपकरण बरामद हुए।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार के अनुसार, गिरोह ‘एनी डेस्क’ ऐप का इस्तेमाल कर फर्जी दस्तावेजों के जरिए आधार कार्ड बनाता था। ये कार्ड बैंक खाता खोलने, सिम कार्ड लेने और अन्य धोखाधड़ी के काम आते थे। गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान रायबरेली के रूप में हुई है।
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मामला तब खुला जब डीह पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ लोग फर्जी तरीके से आधार कार्ड बना रहे हैं। त्वरित कार्रवाई में पुलिस ने दबिश देकर तीनों को पकड़ा। थाना प्रभारी डीह ने बताया कि गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश जारी है। आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी और आईटी एक्ट की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
पुलिस द्वारा जानकारी दी गई कि पुलिस अधीक्षक रायबरेली डॉ० यशवीर सिंह के निर्देशन में साइबर एवं दस्तावेज़ीय अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान के अंतर्गत थाना डीह पुलिस टीम को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। पुलिस टीम ने एक ऐसे संगठित गिरोह का खुलासा किया है, जो बैंक कर्मचारी की मिलीभगत से इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का दुरुपयोग करते हुए फर्जी आधार कार्ड तैयार कर रहा था।
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आज दिनांक 20 नवम्बर 2025 को थाना डीह पुलिस को मुखबिर खास की सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोग बैंक से जुड़े दस्तावेज़ों और ग्राहक विवरण का अवैध उपयोग करके नकली आधार कार्ड तैयार कर रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस टीम द्वारा 03 अभियुक्तों 1. अनुज यादव पुत्र रमाकांत यादव (बैंक में आधार कार्ड बनाने वाला कर्चमारी) 2. अरविन्द कुमार पुत्र लालबहादुर 3. शत्रुघ्न पुत्र लल्लू पासी को थाना क्षेत्र से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया है। जिनके विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-295/2025 धारा-111(1)/319(2)/318(2)/338/336(2)/340(2) बीएनएस व धारा-36 आधार अधिनियम व धारा-66 डी आईटी एक्ट बनाम अरविन्द कुमार आदि 06 नफर अभियोग पंजीकृत कर थाना स्थानीय पर विधिक कार्यवाही करते हुए न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।