चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, ED ने जारी किया लुकआउट नोटिस
आईएनएक्स मीडिया मामले में गिरफ्तारी के खतरे का सामना कर रहे वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदंबरम को बुधवार को उच्चतम न्यायालय से तत्काल कोई राहत नहीं मिली। वहीं ईडी ने लुकआउट नोटिस भी जारी कर दिया है। वहीं मंगलवार से ही वह भूमिगत हो गए हैं। डाइनामाइट न्यूज़ पर पढ़ें पूरी खबर..
नई दिल्ली: 305 करोड़ रुपए के INX Media मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय से अग्रिम जमानत की याचिका खारिज होने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम की मुसीबतें बढ़ गई हैं। उनके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बुधवार को लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है।
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दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने मंगलवार को INX Media मामले में अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद ईडी और केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने जोरबाग स्थित आवास पर दबिश दी थी। सीबीआई ने घर पर नोटिस भी चस्पा किया था। दोनों ही एजेंसियां जमानत याचिका खारिज होने के बाद चिदम्बरम की तलाश में जुटी हुई हैं।
INX Media case: Congress leader P Chidambaram’s (in file pic) lawyers Kapil Sibal, Salman Khurshid & Vivek Tankha were present before the CJI Ranjan Gogoi’s Constitution Bench when the Ayodhya Bench was rising for the day, but did not mention urgent listing of interim bail case. pic.twitter.com/8zvXTzUYvW
— ANI (@ANI) August 21, 2019
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चिदम्बरम की तरफ से कपिल सिब्बल पूर्व केंद्रीय मंत्री की जमानत के लिए उच्चतम न्यायालय पहुंचे थे। सिब्बल ने पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किया लेकिन उसने इस बाबत कोई फैसला देने से इन्कार करते हुए संबंधित मामला मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के समक्ष भेज दिया। गिरफ्तारी से तत्काल अंतरिम राहत देने से इन्कार भी किया।
Enforcement Directorate (ED) issues lookout notice against Congress leader and former Finance Minister #PChidambaram pic.twitter.com/h0dGdJWYSB
— ANI (@ANI) August 21, 2019
सिब्बल ने मुख्य न्यायाधीश की बेंच का रुख किया लेकिन वहां अयोध्या विवाद की सुनवाई शुरू हो चुकी थी। इसलिए पूर्व केंद्रीय मंत्री की याचिका का विशेष उल्लेख नहीं किया जा सका। जिसकी वजह से चिदम्बरम की अंतरिम जमानत से संबंधित मामले में फिलहाल राहत नहीं मिल सकी है।
लुकआउट नोटिस जारी
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ED के अधिकारियों ने बताया कि चिदंबरम के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है। इसकी जानकारी सभी सड़क मार्ग, हवाई मार्ग तथा समुद्री बंदरगाहों और वहां की कानून प्रवर्तन एजेंसियों को भेज दी गयी है।
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जमानत याचिका खारिज होने के बाद से ही चिदम्बरम लापता
लुकआउट नोटिस के संबंध में निदेशालय के अधिकारियों का कहना है कि जांच एजेंसी ने यह कदम एहतियात के तौर पर उठाया है। जांच एजेंसी का कहना है कि क्योंकि चिदंबरम कहा है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है।