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गोरखपुर: जनपद गोरखपुर में वर्ष 2008 में थाना गोरखनाथ पर दर्ज हत्या के प्रयास के एक मामले में अभियुक्त दीपक को 7 वर्ष की सश्रम कारावास और ₹15,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के मुताबिक उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाए जा रहे "ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक गोरखनाथ शशिभूषण राय, थाने के पैरोकार व मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप, माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0-02 जनपद गोरखपुर ने अभियुक्त दीपक पुत्र लल्लू सोनार, निवासी चक्सा हुसैन पचपेडवा, थाना गोरखनाथ, जनपद गोरखपुर को दोषी पाया।
अभियुक्त को मु.अ.सं. 28/2008, धारा 307, 452, 504, 506 के तहत 7 वर्ष की सश्रम साधारण कारावास और ₹15,000 के अर्थदंड से दंडित किया गया है।
Published : 19 February 2025, 7:05 PM IST