परिवहन विभाग ने बदला हेल्पलाइन नम्बर, अब इस नंबर पर मिलेगी हर जानकारी, घर बैठे जानें चालान और वाहन की पूरी डिटेल

परिवहन विभाग ने जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बड़ा बदलाव किया है। अब पुराना हेल्पलाइन नम्बर 18001800151 हटाकर छोटा और आसान 149 कर दिया गया है। वहीं वाहन, चालान और भुगतान की जानकारी के लिए चैट बॉट नम्बर 8005441222 भी शुरू किया गया है।

Post Published By: Poonam Rajput
Updated : 20 August 2025, 7:58 PM IST
google-preferred

Maharajganj : परिवहन विभाग ने आम जनता के लिए हेल्पलाइन सेवा को और आसान बना दिया है। पहले जहां विभाग का हेल्पलाइन नम्बर 18001800151 था, वहीं अब इसे छोटा और याद रखने में आसान 149 कर दिया गया है। परिवहन विभाग से जुड़ी किसी भी तरह की जानकारी जैसे लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, परमिट या अन्य समस्याओं के समाधान के लिए लोग सीधे इस नये नम्बर पर कॉल कर सकेंगे।

मिलेगी ये सारी सुविधा

डाइनामाइट न्यूज संवाददाता को मिली जानकारी के अनुसार इसके अलावा विभाग ने डिजिटल सुविधा को बढ़ावा देने के लिए एक नया चैट बॉट नम्बर 8005441222 भी जारी किया है। इस नम्बर पर सिर्फ “Hi” लिखकर व्हाट्सऐप या मैसेज भेजने पर वाहन से जुड़ी जानकारी, चालान का विवरण और भुगतान की सुविधा मिल जाएगी।

ARTO मनोज कुमार सिंह ने दी ये जानकारी 

ARTO मनोज कुमार सिंह ने बताया कि शासन से आए निर्देशों के बाद महराजगंज जनपद में भी यह सुविधा लागू कर दी गई है। इससे आमजन खासकर वे लोग जो अक्सर अपने कामों के लिए ARTO कार्यालय का चक्कर लगाते थे, अब घर बैठे ही अपने वाहन और चालान की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।

नैनीताल की सड़क पर मौत बनकर टूटा पहाड़; स्कूटी पर लौट रहे जीजा साली पर गिरा बोल्डर, एक की दर्दनाक मौत

इस नयी व्यवस्था से न केवल लोगों का समय और धन बचेगा बल्कि विभागीय कामकाज भी और अधिक पारदर्शी होगा। परिवहन विभाग का मानना है कि नई हेल्पलाइन और चैट बॉट सेवा आमजन के लिए मील का पत्थर साबित होगी और लोगों को आधुनिक तकनीक के जरिए सुगमता प्रदान करेगी।

Constitution Amendment Bill: जानें उस विधेयक के बारे में, जिससे छिन सकती है पीएम, सीएम और मंत्री की कुर्सी

अब परिवहन विभाग की किसी भी जानकारी के लिए 149 डायल करें या 8005441222 पर "Hi" लिखें और मिनटों में पाएं वाहन व चालान की पूरी जानकारी।

नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में मतपत्र में गड़बड़ी का आरोप , हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी को फुटेज दिखाने का निर्देश दिया

Location :