नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में मतपत्र में गड़बड़ी का आरोप , हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी को फुटेज दिखाने का निर्देश दिया

नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर उठे विवाद पर उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने गंभीर रुख अपनाया है। बुधवार, 20 अगस्त को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी. नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में हुई सुनवाई के दौरान कांग्रेस समर्थित जिला पंचायत सदस्य पूनम बिष्ट द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई की गई।

Nainital: नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर उठे विवाद पर उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने गंभीर रुख अपनाया है। बुधवार, 20 अगस्त को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी. नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में हुई सुनवाई के दौरान कांग्रेस समर्थित जिला पंचायत सदस्य पूनम बिष्ट द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई की गई।

याचिकाकर्ता पूनम बिष्ट ने अपने वकील के माध्यम से अदालत को बताया कि चुनाव प्रक्रिया में भारी गड़बड़ी की गई। उन्होंने विशेष रूप से एक मतपत्र पर अधिकारियों द्वारा ओवरराइटिंग और छेड़छाड़ का गंभीर आरोप लगाया। इस संबंध में उन्होंने वीडियो और सीसीटीवी फुटेज कोर्ट को उपलब्ध कराए, जिससे यह साबित करने का प्रयास किया गया कि चुनाव निष्पक्ष नहीं था।

अदालत ने इन दावों को गंभीरता से लेते हुए याचिकाकर्ता, राज्य सरकार और चुनाव आयोग के अधिवक्ताओं को निर्देश दिया कि वे सभी संबंधित वीडियो और सीसीटीवी फुटेज का भौतिक रूप से अवलोकन करें। यह अवलोकन गुरुवार, 21 अगस्त को सुबह 11 बजे नैनीताल जिलाधिकारी कार्यालय में किया जाएगा।

इस प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि दोनों पक्षों के प्रत्याशी, उनके तीन-तीन अधिवक्ता और चुनाव आयोग का अधिवक्ता इस फुटेज देखने की प्रक्रिया में शामिल होंगे। इस प्रकार कुल नौ लोग फुटेज अवलोकन के दौरान उपस्थित रहेंगे।

इसके साथ ही कोर्ट ने जिलाधिकारी को आदेश दिया है कि वे ट्रेजरी के लॉकर में सुरक्षित रखे गए वीडियो और सीसीटीवी फुटेज को उपलब्ध कराने और दिखाने की समुचित व्यवस्था करें। साथ ही, फुटेज देखने के दौरान जिलाधिकारी को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि कोई तकनीकी या प्रशासनिक बाधा न आए।

भीड़ और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एसपी सिटी डॉ. जगदीश चंद्र को जिम्मेदारी दी गई है कि वे जिलाधिकारी कार्यालय के आसपास सुरक्षा बनाए रखें और भीड़ को नियंत्रित करें, ताकि प्रक्रिया बिना किसी अव्यवधान के संपन्न हो सके।

इस मामले की अगली सुनवाई फुटेज देखने की प्रक्रिया के बाद तय होगी। इस निर्णय से यह स्पष्ट हो गया है कि न्यायालय चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए कड़े कदम उठा रहा है। अब सबकी निगाहें गुरुवार को फुटेज के अवलोकन पर टिकी हैं, जिससे यह स्पष्ट हो सकेगा कि चुनाव प्रक्रिया में वास्तव में कोई अनियमितता हुई थी या नहीं।

Location : 
  • Nainital

Published : 
  • 20 August 2025, 7:18 PM IST