भैंस नहीं मिली तो घोंट दिया पत्नी का गला; अब आरोपी पति को मिली ये सजा

फतेहपुर में करीब छह साल पुराने दहेज हत्या मामले में अदालत ने पति को उम्रकैद की सजा सुनाई है। आरोप था कि शादी के बाद ससुराल में भैंस की मांग को लेकर महिला को प्रताड़ित किया गया।

Post Published By: Nidhi Kushwaha
Updated : 25 September 2026, 12:51 PM IST
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Fatehpur: दहेज हत्या के करीब छह साल पुराने मामले में फतेहपुर की अदालत ने पति को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी को आईपीसी की धारा 304बी, 498ए और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4 के तहत अलग-अलग सजा और अर्थदंड से दंडित किया।

दहेज में भैंस की मांग का आरोप

अभियोजन के अनुसार, खागा थाना क्षेत्र के धर्मंगदपुर निवासी सुरेश कुमार ने अपनी बहन सविता की शादी 24 जून 2019 को सुल्तानपुर घोष थाना क्षेत्र के इकौना गढ़ मजरे रसूलपुर भंडरा निवासी संजीत पुत्र रामराज के साथ की थी। शादी के बाद ससुरालीजन कथित तौर पर अतिरिक्त दहेज में भैंस की मांग करने लगे।

मांग पूरी नहीं होने पर सविता को प्रताड़ित करने और उसके साथ मारपीट करने का आरोप लगाया गया। आरोप है कि 14 मई 2020 की शाम करीब सात बजे दहेज की मांग पूरी न होने पर सविता की गला घोंटकर हत्या कर दी गई।

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छह गवाह अदालत में किए गए पेश

मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश FTC-2 फतेहपुर की अदालत में हुई। अभियोजन की ओर से छह साक्षियों को अदालत में पेश किया गया। अभियोजन पक्ष ने मामले से संबंधित साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराए जाने की पैरवी की।

तीन धाराओं में सुनाई गई सजा

अदालत ने आरोपी संजीत को आईपीसी की धारा 304बी में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। वहीं धारा 498ए में दो वर्ष के कारावास और 2,000 रुपये अर्थदंड और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4 में एक वर्ष के कारावास और 1,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया।

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अभियुक्त संजीत गिरफ्तारी के बाद से जिला कारागार में निरुद्ध है। मामले में अभियोजन की ओर से रणधीर सिंह और अजय कुमार सिंह ने पैरवी की। जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता अजय सिंह ने अदालत के फैसले की जानकारी दी।

Location :  Fatehpur

Published :  25 September 2026, 12:32 PM IST

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