विरोध किया तो बरस पड़े डंडे! पत्नी से विवाद के बाद ससुराल से पहुंचे लोगों पर बहनोई की पिटाई का आरोप

गोरखपुर के गोला क्षेत्र में पति-पत्नी के बीच हुआ विवाद अचानक ऐसा बढ़ा कि मामला पुलिस तक पहुंच गया। आरोप है कि पत्नी के मायके से पहुंचे लोगों ने घर पर हंगामा करने के बाद बहनोई के साथ लाठी-डंडों से मारपीट की। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है।

Gorakhpur: गोला थाना क्षेत्र के कैथवली गांव में पति-पत्नी के बीच विवाद के बाद ससुराल से पहुंचे लोगों पर बहनोई के साथ लाठी-डंडों से मारपीट कर घायल करने का आरोप लगा है। पीड़ित की तहरीर पर गोला पुलिस ने उसके साले और दो अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

क्या है पूरा मामला?

कैथवली निवासी दीपक चंद पुत्र परमहंस रावत ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि बीते 11 अगस्त को उसका पत्नी मधु से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी। आरोप है कि इसके बाद पत्नी ने अपने मायके वालों को घटना की जानकारी दी।

पीड़ित के अनुसार, सूचना मिलने पर उसके साले अमित रावत उर्फ निक्कू ने डायल 112 पर यह सूचना दी कि उसकी बहन को उसके पति ने सब्जी काटने वाले चाकू से मारकर घायल कर दिया है।

ये भी पढ़ें- राम मंदिर चढ़ावा चोरी की चार्जशीट पर सवाल, बैंककर्मियों से पूछताछ फिर भी आरोपी नहीं; नई SIT के सामने कई कड़ियां

मां और भांजी को जान से मारने की धमकी

दीपक चंद ने आरोप लगाया कि घटना के समय वह तहसील में ड्यूटी करने गया था। इसी दौरान उसका साला अमित रावत उर्फ निक्कू अपने पिता एवं पीड़ित के ससुर शेषनाथ तथा दो अज्ञात लोगों को स्कॉर्पियो से लेकर उसके घर पहुंच गया। आरोप है कि वहां पहुंचने के बाद उक्त लोग उसकी मां और भांजी को जान से मारने की धमकी देने लगे।

पीड़ित के मुताबिक, इसी दौरान वह भी अपने घर पहुंच गया। उसने जब गाली-गलौज का विरोध किया तो आरोपियों ने पास में रखे बांस के पोगड़ा और डंडे से उस पर हमला कर दिया। मारपीट में वह गंभीर रूप से घायल हो गया। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके की ओर दौड़े तो आरोपी जान-माल की धमकी देते हुए वहां से फरार हो गए।

ये भी पढ़ें- VS Enterprises की राह पर विवादित DMK कम्पनी! चयनित अभ्यर्थी की ज्वाइनिंग रोकने का आरोप, जांच के आदेश के बाद काली सूची की तलवार?

इन धाराओं में मामला दर्ज

दीपक की तहरीर पर गोला पुलिस ने अमित रावत उर्फ निक्कू और दो अज्ञात आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 115(2), 352 और 351(3) के तहत मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

Location :  Gorakhpur

Published :  25 September 2026, 11:54 AM IST

Advertisement