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सेबी ने म्यूचुअल फंड निवेश को और पारदर्शी बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब बिना पूरी तरह केवाईसी वेरिफिकेशन के कोई भी नया निवेश या खाता नहीं खुलेगा। यह बदलाव निवेशकों की सुरक्षा बढ़ाने की दिशा में अहम साबित होगा।
निवेशकों पर सेबी की सख्ती
New Delhi: सेबी (Securities and Exchange Board of India) म्युचुअल फंड में खाता खोलने तथा निवेश करने वालों के लिए केवाईसी (Know Your Customer) नियमों में बदलाव करने जा रही है। यदि आपने अभी तक अपने केवाईसी को पूरी तरह से सत्यापित नहीं करवाया है तो यह आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। आइए समझते हैं इन नए नियमों के क्या मायने हैं, क्या बदलाव होंगे और निवेशक को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
म्युचुअल फंड में निवेश अब आम माना जाता है क्योंकि यह लम्बे समय में बेहतर रिटर्न देने के अवसर देता है। लोग अक्सर इसमें एसआईपी (Systematic Investment Plan) के माध्यम से स्वचालित तरीके से निवेश करते हैं। ऐसे में यदि नियम बदल जाएँ, तो निवेशक को प्रभावित किया जा सकता है। ऐसा ही कुछ हाल में हुआ है।
सेबी की ओर से यह जानकारी मिली है कि म्युचुअल फंड में खाता तभी खोला जा सकेगा जब निवेशक का केवाईसी पूरी तरह से जांचा-परखा और सत्यापित किया गया हो। यदि यह सत्यापन नहीं हुआ होगा, तो खाता खोलना और निवेश करना संभव नहीं होगा।
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सेबी का नया केवाईसी नियम