

रामनगर में औषधि विभाग ने बिना लाइसेंस के मेडिकल स्टोर को सील किया। दुकान में दवाओं का गलत भंडारण और सुरक्षा मानकों की अनदेखी पाई गई। विभाग ने दुकान को बंद कर कार्रवाई की चेतावनी दी।
बिना लाइसेंस दवा बेचने वाले मेडिकल स्टोर सील
Ramnagar: नैनीताल जिले के रामनगर में औषधि विभाग ने एक मेडिकल स्टोर पर बड़ी कार्रवाई की है। सोमवार को औचक छापेमारी करते हुए, विभाग ने बिना लाइसेंस के संचालित एक दुकान को सील कर दिया। बता दें कि यह कदम अपर आयुक्त खाद्य संरक्षण औषधि प्रशासन के आदेश पर उठाया गया था।
मिली जानकारी के अनुसार जिला औषधि निरीक्षक अर्चना ने बताया कि यह निरीक्षण अभियान विभाग द्वारा जिले के विभिन्न क्षेत्रों में लगातार चलाए जा रहे अभियान का हिस्सा था।
रामनगर में निरीक्षण के दौरान कई गंभीर अनियमितताएं सामने आईं। मेडिकल स्टोर पर न तो कोई नाम बोर्ड था और न ही दुकान संचालक ने दवा बेचने के लिए लाइसेंस प्राप्त किया था। इसके अलावा, बिना अनुमति के एलोपैथिक दवाओं का भारी मात्रा में भंडारण किया गया था।
दुकान में सुरक्षा मानकों के अनुरूप सीसीटीवी कैमरे भी नहीं लगाए गए थे, और न ही रेफ्रिजरेटर की व्यवस्था की गई थी, जो कि जीवन रक्षक दवाओं के सुरक्षित भंडारण के लिए अनिवार्य होती है।
जिला औषधि निरीक्षक अर्चना गहतोड़ी ने बताया कि यह मेडिकल स्टोर पिछले एक साल से बिना लाइसेंस के संचालित हो रहा था। इसके चलते विभाग ने दुकान को तत्काल प्रभाव से बंद करवा दिया है और आगे की कार्रवाई औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के तहत की जाएगी।
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अर्चना गहतोड़ी ने कहा कि बिना लाइसेंस दवाओं की बिक्री न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि लोगों की जान के साथ भी खिलवाड़ है। दवाओं का गलत भंडारण और बिना विशेषज्ञ के परामर्श के दवाओं की उपलब्धता गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकती है।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि औषधि विभाग ने जिले के सभी मेडिकल स्टोर संचालकों को चेतावनी दी है कि यदि भविष्य में कोई दुकान बिना लाइसेंस के पाई जाती है, तो उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।