UP SIR को लेकर बड़ी खबर: आयोग ने दावा-अपत्ति की बढ़ाई डेट, जानें अब कब आएगी फाइनल वोटर लिस्ट

उत्तर प्रदेश में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। चुनाव आयोग ने दावा-आपत्ति दर्ज कराने की तारीख में बदलाव किया है, ऐसे में नागरिकों को बड़ी राहत मिली है। आयोग ने इसके साथ ही फाइनल वोटर लिस्ट जारी करने की तारीख भी बता दी है।

Post Published By: Nidhi Kushwaha
Updated : 6 February 2026, 3:02 PM IST
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Lucknow: चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया के संबंध में नागरिकों को बड़ी राहत दी है। वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने, हटाने या कोई सुधार करने के लिए दावे और आपत्तियां दर्ज करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 6 मार्च, 2026 कर दी गई है।

इस तारीख के बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। आयोग के अनुसार, अंतिम और संशोधित वोटर लिस्ट 10 अप्रैल, 2026 को प्रकाशित की जाएगी।

6 मार्च की तारीख क्यों महत्वपूर्ण है?

चुनाव आयोग ने साफ किया है कि 6 मार्च उन नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण है जिनके नाम अभी तक ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शामिल नहीं हैं या जिनके विवरण में कोई गलती है। समय पर सुधार न करने पर व्यक्ति को अगले साल तक इंतजार करना पड़ सकता है, जिससे वह आने वाली चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा नहीं ले पाएगा।

चुनाव से पहले SIR प्रक्रिया क्यों जरूरी है?

SIR (स्पेशियल इंटेंसिव रिवीजन) का मकसद वोटर लिस्ट को पूरी तरह से सही और अपडेटेड बनाना है। इस प्रक्रिया से फर्जी, डुप्लीकेट या मृत मतदाताओं के नाम हटा दिए जाते हैं और योग्य नागरिकों के नाम सही जानकारी के साथ जोड़े जाते हैं। इससे चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ती है और यह सुनिश्चित होता है कि असली मतदाताओं को वोटिंग के दौरान कोई परेशानी न हो।

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ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में अपना नाम चेक करना क्यों जरूरी है?

कभी-कभी, अगर नाम वोटर लिस्ट में होता भी है, तो भी स्पेलिंग, उम्र, पता या रिश्तेदार के नाम में गलतियां हो सकती हैं। ऐसी गलतियों से चुनाव के दिन दिक्कत हो सकती है। इसलिए, चुनाव आयोग ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में अपना नाम और विवरण चेक करें।

ऑनलाइन वेरिफिकेशन के लिए, नागरिक भारत निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट voters.eci.gov.in पर "सर्च इन इलेक्टोरल रोल" विकल्प का इस्तेमाल कर सकते हैं। जानकारी वोटर हेल्पलाइन ऐप और ECINET ऐप के ज़रिए भी वेरिफाई की जा सकती है।

अगर आपका नाम शामिल नहीं है तो क्या करें?

अगर आपका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शामिल नहीं है या गलती से हटा दिया गया है, तो आपको फॉर्म-6 का इस्तेमाल करके नए वोटर के तौर पर आवेदन करना होगा। यह फॉर्म ऑनलाइन या अपने स्थानीय बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) या ERO ऑफिस में जमा किया जा सकता है। आवेदन के साथ पहचान और पते के दस्तावेज जमा करना अनिवार्य है।

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वोटर जानकारी में गलतियों को कैसे ठीक करें

अगर वोटर लिस्ट में आपके नाम, जन्मतिथि, पिता/पति के नाम या पते में कोई गलती है, तो आप फॉर्म 8 भरकर उसे ठीक करवा सकते हैं। चुनाव आयोग के अनुसार, यह प्रक्रिया एक सही और भरोसेमंद वोटर लिस्ट बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है।

Location : 
  • Lucknow

Published : 
  • 6 February 2026, 3:02 PM IST

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