सुप्रीम कोर्ट का EC को निर्देश: ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया को किया सरल, राजनीतिक पार्टियों की निष्क्रियता पर जताई हैरानी
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि जिन लोगों के नाम मतदाता सूची से बाहर हुए हैं, वे अब ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि उम्मीदवार आधार कार्ड के साथ 11 अन्य दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज़ जमा कर सकते हैं। इस पर हैरानी जताते हुए कोर्ट ने राजनीतिक पार्टियों की निष्क्रियता पर सवाल उठाए, क्योंकि 65 लाख नामों पर आपत्ति दर्ज नहीं की गई।