गोरखपुर कोर्ट ने हत्या मामले में दोषी विकेश साहनी को सुनाई उम्रकैद की सजा, लगा इतना जुर्माना

2019 में थाना खोराबार क्षेत्र में घटित हत्या कांड के मुख्य आरोपी को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने उस पर 20,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। इस सजा को गोरखपुर पुलिस की बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है, क्योंकि “ऑपरेशन कनविक्शन” के तहत पुलिस लगातार अपराधियों को न्यायालय से सजा दिलाने के लिए सशक्त पैरवी कर रही है।

Gorakhpur: गोरखपुर में वर्ष 2019 में थाना खोराबार क्षेत्र में घटित हत्या कांड के मुख्य आरोपी को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने उस पर 20,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। इस सजा को गोरखपुर पुलिस की बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है, क्योंकि “ऑपरेशन कनविक्शन” के तहत पुलिस लगातार अपराधियों को न्यायालय से सजा दिलाने के लिए सशक्त पैरवी कर रही है।

मामला थाना खोराबार के अंतर्गत मु0अ0सं0 680/2019 से जुड़ा है। इसमें ग्राम लहसड़ी टोला भागलपुर, थाना खोराबार निवासी विकेश साहनी पुत्र मुन्ना साहनी पर हत्या का गंभीर आरोप सिद्ध हुआ। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत ठोस साक्ष्यों, गवाहों के बयान और विवेचना रिपोर्ट के आधार पर मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/FTC-1 ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके अतिरिक्त 20,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।

पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के क्रम में यह कार्रवाई हुई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर के निर्देशन में विवेचक उपनिरीक्षक गुरु प्रसाद, थाना पैरोकार व मॉनिटरिंग सेल की सक्रिय भूमिका रही। अभियोजन की ओर से विशेष रूप से एडीजीसी श्री रमेश चन्द्र पांडेय और एडीजीसी श्री सिद्धार्थ सिंह ने प्रभावी पैरवी कर अपराधी को दोषसिद्ध कराने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

गोरखपुर पुलिस ने इस फैसले को न्याय और कानून व्यवस्था की बड़ी जीत बताया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि “ऑपरेशन कनविक्शन” के तहत हत्या, डकैती, दुष्कर्म, संगठित अपराध जैसे मामलों में अभियुक्तों को अधिकतम सजा दिलाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि समाज में अपराधियों के मन में कानून का भय और आम जनता में पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ सके।

अदालत का यह फैसला न केवल पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने वाला है, बल्कि यह अपराधियों के लिए एक कड़ा संदेश भी है कि अपराध करने वाले किसी भी सूरत में कानून के शिकंजे से बच नहीं सकते।

Location : 
  • Gorakhpur

Published : 
  • 23 September 2025, 4:00 AM IST