बिना इजाजत बदला सरकारी राशन का ठिकाना, सीतापुर जिला पूर्ति अधिकारी का कड़ा एक्शन, कोटेदार पर कार्रवाई

सीतापुर में बिना अनुमति उचित दर दुकान का स्थान बदलना एक कोटेदार को भारी पड़ गया। नियमों के उल्लंघन और सरकारी खाद्यान्न के अवैध भंडारण पर जिला पूर्ति अधिकारी ने कड़ा रुख अपनाते हुए कोटेदार अरविंद कुमार शुक्ला की 10,000 रुपये की प्रतिभूति जब्त कर राजकीय कोषागार में जमा कराने का आदेश दिया।

Post Published By: Priyam Kashyap
Updated : 4 August 2026, 7:42 PM IST
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Sitapur: सीतापुर में उचित दर की दुकान का स्थान बिना अनुमति बदलना एक कोटेदार को महंगा पड़ गया है। जिला पूर्ति अधिकारी ने नियमों के उल्लंघन के मामले में कोटेदार की 10 हजार रुपये की प्रतिभूति जब्त कर दी है।

जिला पूर्ति विभाग ने की कार्रवाई 

मामला सीतापुर नगर क्षेत्र के मोहल्ला कोट का है, जहां उचित दर विक्रेता अरविंद कुमार शुक्ला के खिलाफ जिला पूर्ति विभाग ने कार्रवाई की है। विभागीय जांच में सामने आया कि विक्रेता ने सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना दुकान की चौहद्दी और भंडारण स्थल बदल दिया। इतना ही नहीं, सरकारी खाद्यान्न का भंडारण भी स्वीकृत स्थान के बजाय दूसरी जगह किया जा रहा था, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के नियमों का उल्लंघन है।

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विक्रेता से मांगा स्पष्टीकरण 

25 फरवरी को क्षेत्रीय पूर्ति निरीक्षक द्वारा किए गए निरीक्षण के बाद विक्रेता से स्पष्टीकरण मांगा गया। उन्होंने दावा किया कि चौहद्दी परिवर्तन के लिए आवेदन दिया गया था और मौखिक सहमति मिल गई थी, लेकिन विभागीय जांच में इसका कोई प्रमाण नहीं मिला।

विक्रेता को ठहराया दोषी

जिला पूर्ति अधिकारी ने स्पष्टीकरण को असंतोषजनक मानते हुए विक्रेता को नियमों के उल्लंघन का दोषी ठहराया और उसकी 10 हजार रुपये की प्रतिभूति शासन के पक्ष में जब्त करने का आदेश जारी कर दिया। साथ ही भविष्य में ऐसी अनियमितता दोबारा मिलने पर और सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।

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धनराशि राजकीय कोषागार में जमा कराने का निर्देश

फिलहाल जिला पूर्ति विभाग ने जब्त की गई धनराशि राजकीय कोषागार में जमा कराने के निर्देश दिए हैं। इस कार्रवाई को राशन वितरण व्यवस्था में पारदर्शिता और नियमों के सख्ती से पालन सुनिश्चित करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।

Location :  Sitapur

Published :  4 August 2026, 7:42 PM IST

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