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नोएडा के हाइड पार्क सेक्टर-78 में अवैध AOA को भंग कर दिया गया है। SDM के आदेश को हाई कोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिली। अब नए चुनाव का रास्ता साफ हो गया है।निवासियों ने मेंटेनेंस फीस वापस लेने की मांग तेज कर दी है।
हाइड पार्क मामला (Img: Google)
Noida: सेक्टर-78 स्थित हाइड पार्क सोसाइटी (The Hyde Park Society) के लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है। लंबे समय से जिस अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन (AOA) को लेकर विवाद चल रहा था। उस पर प्रशासन ने साफ फैसला सुना दिया है। एसडीएम ने 16 दिसंबर को आदेश जारी कर अवैध तरीके से चल रही एओए और उसकी प्रबंधन समिति को भंग कर दिया है। इस फैसले के बाद सोसाइटी में नए चुनाव कराने का रास्ता साफ हो गया है।
एसडीएम ने अपने आदेश में डिप्टी रजिस्ट्रार (सोसाइटीज) के 19 अप्रैल के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि मौजूदा एओए की कोई कानूनी मान्यता नहीं है। इसके साथ ही एओए द्वारा अब तक लिए गए सभी फैसलों को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है। इसमें मेंटेनेंस, खर्च और प्रशासन से जुड़े सभी निर्णय शामिल हैं।
एओए ने एसडीएम के इस आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। 16 दिसंबर को हुई सुनवाई के दौरान जज विवेक सरन ने AOA को कोई राहत नहीं दी। हाई कोर्ट ने न तो आदेश पर रोक लगाई और न ही किसी तरह का स्टे दिया। कोर्ट ने साफ कहा कि सक्षम प्राधिकारी कानून के अनुसार समय पर फैसला करे।
इस फैसले के बाद हाइड पार्क के निवासियों ने अपनी मांगें खुलकर सामने रखी हैं। सोसाइटी के निवासी अनिरुद्ध और सचिन सीवास्तव ने कहा कि अवैध AOA ने बिना सहमति के करीब 40 प्रतिशत तक CAM यानी मेंटेनेंस चार्ज बढ़ा दिया था। अब वे चाहते हैं कि यह बढ़ोतरी तुरंत वापस ली जाए और जो अतिरिक्त पैसा वसूला गया है। उसका सही तरीके से रिफंड किया जाए।
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सोसाइटी के अजय पांडेय ने कहा कि डिप्टी रजिस्ट्रार की निगरानी में जल्द से जल्द निष्पक्ष चुनाव कराए जाएं। सालों से मनमानी फैसलों, आर्थिक दबाव और अव्यवस्था से निवासी परेशान थे। इस फैसले से सोसाइटी वासियों की बड़ी जीत हुई है।