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“ऑपरेशन कनविक्शन
Gorakhpur: जनपद गोरखपुर पुलिस को “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। वर्ष 2014 में थाना गुलरिहा में दर्ज हत्या के बहुचर्चित मामले में मा० न्यायालय एडीजे-04, गोरखपुर ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10,000 रुपये के अर्थदण्ड से भी दंडित किया गया है।
क्या है पूरी खबर?
मिली जानकारी के अनुसार, थाना गुलरिहा में वर्ष 2014 में मु0अ0सं0 209/2014 के तहत धारा 302 भादवि के अंतर्गत हत्या का मुकदमा पंजीकृत हुआ था। इस मामले में अभियुक्त पृथ्वी पाल पुत्र स्वर्गीय कमलदेव उर्फ कोमल, निवासी हरसेवकपुर नं० 02 चौहान टोला, थाना गुलरिहा, जनपद गोरखपुर, को नामजद किया गया था। घटना के बाद से ही पुलिस द्वारा मामले की गंभीरता से जांच की गई और साक्ष्यों के आधार पर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
ऑपरेशन कनविक्शन
पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर के निर्देशन में इस मामले की लगातार प्रभावी पैरवी की गई। थाने के पैरोकार और मॉनिटरिंग सेल की सतत निगरानी व सटीक समन्वय के चलते अभियोजन पक्ष ने न्यायालय में ठोस साक्ष्य प्रस्तुत किए, जिससे अभियुक्त के विरुद्ध आरोप सिद्ध हो सके।
मा० न्यायालय ने सभी साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर अभियुक्त पृथ्वी पाल को हत्या का दोषी पाया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 10,000 रुपये का अर्थदण्ड भी लगाया गया। न्यायालय के इस फैसले से पीड़ित परिवार को न्याय मिला है और कानून व्यवस्था के प्रति आमजन का विश्वास और मजबूत हुआ है।
अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई
इस महत्वपूर्ण मामले में अभियोजन अधिकारी एडीजीसी श्री बृजेश कुमार सिंह की भूमिका सराहनीय रही। उनकी प्रभावी पैरवी और कानूनी रणनीति के कारण ही इतने पुराने मामले में भी न्याय सुनिश्चित हो सका। गोरखपुर पुलिस ने इस सफलता को “ऑपरेशन कनविक्शन” की बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा कि अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी, ताकि समाज में कानून का राज कायम रह सके।
Location : गोरखपुर
Published : 17 April 2026, 9:42 PM IST
Topics : Gorakhpur Police Latest News murder UP News