8 मुकदमे एक पर, 15 दूसरे पर: गोरखपुर पुलिस ने दो अपराधियों को घोषित किया दुराचारी, खुली हिस्ट्रीशीट

गोरखपुर पुलिस ने अपराध और आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए राजघाट थाना क्षेत्र के दो अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस के अनुसार गौरव उर्फ पिंकू पर आठ और इन्द्रेश तिवारी उर्फ मोनू पर 15 मुकदमों का आपराधिक इतिहास दर्ज है। दोनों की ‘ख’ प्रकार की हिस्ट्रीशीट खोलकर पुलिस ने निगरानी बढ़ाई है।

Gorakhpur: अपराध और आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए गोरखपुर पुलिस ने राजघाट थाना क्षेत्र के दो आरोपियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर के निर्देशन में पुलिस ने आपराधिक इतिहास के आधार पर दोनों को दुराचारी घोषित करते हुए उनकी ‘ख’ प्रकार की हिस्ट्रीशीट खोलने की कार्रवाई की है। पुलिस के मुताबिक इस कदम का उद्देश्य दोनों की गतिविधियों पर लगातार नजर रखना और आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण करना है।

दो लोगों की खुली हिस्ट्रीशीट

पुलिस के अनुसार हिस्ट्रीशीट खोले जाने वालों में थाना राजघाट क्षेत्र के ग्राम हासूपुर निवासी गौरव उर्फ पिंकू पुत्र स्वर्गीय रामसेवक भारती और ग्राम नारायणपुर, थाना गोला निवासी इन्द्रेश तिवारी उर्फ मोनू पुत्र अश्विनी तिवारी शामिल हैं। इन्द्रेश तिवारी वर्तमान में राजघाट थाना क्षेत्र की न्यू शिवपुरी कॉलोनी, अघोर पीठ अमरूदबाग में रह रहा है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ दर्ज मुकदमों और आपराधिक इतिहास को आधार बनाकर निगरानी की यह कार्रवाई की है।

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गौरव उर्फ पिंकू पर आठ मुकदमे

पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक गौरव उर्फ पिंकू का आपराधिक इतिहास वर्ष 2014 से दर्ज है। उसके खिलाफ गोरखपुर के तिवारीपुर, राजघाट और कैंट थानों में चोरी, बरामदगी, जालसाजी समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं।

पुलिस रिकॉर्ड में वर्ष 2016 में थाना कैंट में चोरी से संबंधित मामला दर्ज होने का उल्लेख है। इसके बाद वर्ष 2022 में संतकबीर नगर के खलीलाबाद थाने में हत्या के प्रयास, आपराधिक गतिविधियों और आर्म्स एक्ट से संबंधित मुकदमा दर्ज हुआ। वर्ष 2023 में उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत भी मुकदमा दर्ज किया गया।

इन्द्रेश तिवारी पर 15 मुकदमों का रिकॉर्ड

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दूसरे व्यक्ति इन्द्रेश तिवारी उर्फ मोनू के खिलाफ पुलिस रिकॉर्ड में कुल 15 मुकदमों का इतिहास दर्ज है। पुलिस के अनुसार वर्ष 2016 से 2025 के बीच गोरखपुर के अलग-अलग थानों में उसके खिलाफ लूट, चोरी, हत्या के प्रयास, रंगदारी, आर्म्स एक्ट और गैंगस्टर एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमे दर्ज हुए हैं। थाना गोला में वर्ष 2018 के दौरान हत्या के प्रयास से संबंधित दो मुकदमे और आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज होने की जानकारी पुलिस रिकॉर्ड में है। वर्ष 2019 में उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।

पुलिस की निगरानी होगी और मजबूत

पुलिस के अनुसार वर्ष 2025 में थाना शाहपुर में दर्ज मामलों में बीएनएस, आर्म्स एक्ट और गैंगस्टर एक्ट की धाराएं शामिल हैं। दोनों के आपराधिक इतिहास को देखते हुए पुलिस ने अब उनकी ‘ख’ प्रकार की हिस्ट्रीशीट खोलने की कार्रवाई की है।

Location :  Gorakhpur

Published :  18 September 2026, 9:11 PM IST

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