

उत्तर प्रदेश के महराजगंज जिला जेल में बंद कानपुर के विधायक इरफान सोलांकी को अब से थोड़ी देर पहले जमानत मिल गई है।
विधायक इरफान सोलांकी को मिली जमानत
Prayagraj: उत्तर प्रदेश के महराजगंज जिला जेल में बंद कानपुर के सीसामऊ के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी को अब से थोड़ी देर पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। इरफ़ान सोलंकी चार बार विधायक रह चुके हैं लेकिन एक केस में सात साल की सज़ा के चलते उनकी सदस्यता चली गई थी।
बता दें कि सपा के कद्दावर नेता और पूर्व विधायक इरफान सोलंकी को गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मामले में यह राहत मिली है। कोर्ट ने इरफान सोलंकी और उनके साथियों की जमानत याचिका मंजूर की है, जिसके बाद अब वे जेल से रिहा हो सकेंगे।
Maharashtra News: अजित पवार ने किया बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा, केंद्र से मदद मांगेगी सरकार
दरअसल, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2 सितंबर को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। जिसके बाद, गुरूवार को 26 दिसंबर 2022 को जाजमऊ थाने में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के तहत मामले में फैसला सुनाया गया है। पुलिस ने आरोप लगाया था कि इरफान सोलंकी, उनके भाई रिज़वान सोलंकी, इजराइल आटेवाला और अन्य सहयोगियों ने एक आपराधिक गैंग का गठन कर आम जनता को डराने-धमकाने और आर्थिक लाभ के लिए अपराध किए। इस मामले में इरफान को गैंग का लीडर बताया गया था।
गौरतलब है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट से समाजवादी पार्टी के नेताओं को लगातार राहत मिल रही है। इससे पहले सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान को भी कोर्ट से जमानत मिली थी। अब इरफान सोलंकी को भी इस मामले में राहत मिली है। इस फैसले से न केवल कानपुर बल्कि राज्यभर में सपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। जमानत मिलने से इरफान सोलंकी, रिज़वान सोलंकी और इजराइल आटेवाला जल्द ही जेल से बाहर आ सकते हैं।
महराजगंज जिला जेल में बंद कानपुर के विधायक इरफान सोलांकी को मिली जमानत, क्या कहा हाईकोर्ट ने?
पुलिस ने आरोप लगाया था कि इरफान सोलंकी और उनके साथी सक्रिय रूप से आपराधिक गतिविधियों में शामिल थे, जिसमें आम लोगों को धमकाकर पैसे वसूलने और उनके खिलाफ अपराध करना शामिल था। इस केस में इरफान के साथ-साथ रिज़वान और इजराइल आटेवाला भी आरोपी थे, जो इस समय कानपुर और महाराजगंज जेल में बंद थे।
इरफान सोलंकी को पहले भी अन्य मामलों में जमानत मिल चुकी है। मार्च 2025 में रंगदारी के आरोप में उन्हें जमानत दी गई थी। अक्टूबर 2024 में बांगलादेशी नागरिक के फर्जी दस्तावेज बनाने में मदद करने के आरोप में भी इरफान को जमानत मिली थी।