गोरखपुर: 7 साल बाद मिला इंसाफ, दुष्कर्म मामले में आरोपी को 7 साल की सजा

जनपद गोरखपुर में वर्ष 2017 में दर्ज एक गंभीर दुष्कर्म मामले में अदालत ने अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी को दोषी करार दिया है। यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन अभियान...

Gorakhpur: जनपद गोरखपुर में वर्ष 2017 में दर्ज एक गंभीर दुष्कर्म मामले में अदालत ने अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी को दोषी करार दिया है। यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत प्रभावी पैरवी का नतीजा मानी जा रही है।

क्या है पूरी खबर?

जानकारी के अनुसार, थाना गुलरिहा में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 465/2017, धारा 452 व 376 भादवि के अंतर्गत आरोपी रमेश पुत्र कन्हई, निवासी फुलवरिया टोला केवटलिया, को न्यायालय ASJ/FTC-1, गोरखपुर ने अपराध सिद्ध होने पर 7 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 20,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि आरोपी के खिलाफ प्रस्तुत साक्ष्य और गवाहों के आधार पर अपराध संदेह से परे साबित हुआ।

न्यायिक प्रक्रिया में तेजी

इस मामले में पुलिस की मजबूत पैरवी और मॉनिटरिंग सेल की सक्रिय भूमिका निर्णायक साबित हुई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में थाने के पैरोकारों ने लगातार केस की निगरानी की, जिससे न्यायिक प्रक्रिया में तेजी आई और पीड़िता को न्याय मिल सका।

आरोपी को सजा दिलाने में सफलता

विशेष रूप से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (ADGC) रमेश चंद्र पाण्डेय एवं सिद्धार्थ सिंह का योगदान सराहनीय रहा, जिन्होंने अदालत में प्रभावी ढंग से पक्ष रखा। उनकी दलीलों और साक्ष्यों के समुचित प्रस्तुतीकरण से अभियोजन पक्ष मजबूत बना और आरोपी को सजा दिलाने में सफलता मिली।

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“ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान का उद्देश्य पुराने और लंबित मामलों में शीघ्र न्याय सुनिश्चित करना है। इस पहल के तहत पुलिस न केवल मामलों की विवेचना में तेजी ला रही है, बल्कि अदालत में मजबूत पैरवी कर दोषियों को सजा दिलाने पर भी फोकस कर रही है।

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इस फैसले से यह संदेश स्पष्ट गया है कि गंभीर अपराध करने वालों को कानून से बचना आसान नहीं है। साथ ही, यह निर्णय पीड़ितों के लिए न्याय व्यवस्था में भरोसा मजबूत करने वाला है। पुलिस प्रशासन ने इसे अपनी बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा कि आगे भी ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

Location :  गोरखपुर

Published :  6 May 2026, 6:57 PM IST

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