‘वो अपनी मर्जी से आई थी…’ कोर्ट में आरोपी ने दी सफाई, फिर FSL रिपोर्ट ने खोला राज; 10 साल की सजा
सीतापुर में नाबालिग से दुष्कर्म के करीब छह साल पुराने मामले में विशेष पॉक्सो अदालत ने आरोपी कुशेन्द्र को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। आरोपी ने बचाव में पीड़िता के साथ प्रेम संबंध और सहमति की दलील दी थी, लेकिन अदालत ने इसे खारिज कर दिया। एफएसएल रिपोर्ट समेत अन्य साक्ष्यों को कोर्ट ने अभियोजन के पक्ष में महत्वपूर्ण माना।