Gorakhpur: गोरखपुर में प्रदर्शन के बाद पुलिस का एक्शन, पुतला दहन और झड़प मामले में आरोपी गिरफ्तार

गोरखपुर में मुख्य निर्वाचन आयुक्त के विरोध में हुए प्रदर्शन और पुतला दहन के दौरान पुलिस से कथित झड़प के मामले में कैंट पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी पर मारपीट, अभद्रता और सरकारी कार्य में बाधा डालने समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज है।

Gorakhpur: मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के विरोध में प्रदर्शन और पुतला दहन के दौरान पुलिसकर्मियों से कथित मारपीट, अभद्रता और सरकारी काम में बाधा डालने के मामले में कैंट पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान ज्ञानेन्द्र शाही के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक आरोपी के खिलाफ दर्ज मुकदमे में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। 28 सितंबर को गोरखपुर में मुख्य निर्वाचन आयुक्त के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और पुतला दहन हुआ था।

प्रदर्शन के दौरान बिगड़े हालात

पुलिस के अनुसार 28 सितंबर को मुख्य निर्वाचन आयुक्त के विरोध में प्रदर्शन और पुतला दहन का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस दौरान कुछ प्रदर्शनकारी बिना अनुमति के एकत्र हुए और नारेबाजी करते हुए धरना-प्रदर्शन करने लगे।

पुलिस का आरोप है कि प्रदर्शनकारी बिस्मिल पार्क से बाहर निकलकर सड़क पर पहुंच गए। इस दौरान आने-जाने वाले वाहनों और एंबुलेंस को रोककर यातायात व्यवस्था प्रभावित की गई। इसके बाद मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पुतला जलाने का प्रयास किया गया।

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पुलिस से धक्का-मुक्की का आरोप

मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने प्रदर्शनकारियों को समझाकर शांत कराने और यातायात व्यवस्था सामान्य कराने का प्रयास किया। पुलिस के मुताबिक समझाने के बावजूद प्रदर्शनकारी नहीं माने और अपने साथियों के साथ पुलिस बल से धक्का-मुक्की करने लगे।

आरोप है कि इस दौरान पुलिसकर्मियों के साथ गाली-गलौज और मारपीट की गई। साथ ही जान-माल की धमकी देने का भी आरोप है। घटना के दौरान कुछ देर के लिए मौके पर अफरा-तफरी की स्थिति बन गई। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच छीना-झपटी की रिपोर्ट भी सामने आई थी।

इन धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा

मामले में कैंट थाने में मुकदमा अपराध संख्या 537/2026 दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार इसमें भारतीय न्याय संहिता की धारा 189(2), 189(3), 191(2), 115(2), 352, 121(2), 221, 285 और 7 सीएलए एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है।

इसी मुकदमे में पुलिस ने ज्ञानेन्द्र शाही को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी से संबंधित कानूनी प्रक्रिया आगे जारी है।

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2011 का मुकदमा भी दर्ज होने का दावा

पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ वर्ष 2011 में कैंपियरगंज थाने में भी मुकदमा दर्ज हुआ था। यह मामला कथित धोखाधड़ी और कूटरचित दस्तावेजों से संबंधित था। इसमें तत्कालीन भारतीय दंड संहिता की धारा 419, 420, 467, 468 और 471 के तहत केस दर्ज होने की बात पुलिस ने कही है।

पुलिस टीम ने की गिरफ्तारी

ज्ञानेन्द्र शाही की गिरफ्तारी करने वाली टीम में गोलघर चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक अवनीश कुमार पाण्डेय, रेलवे चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक रवि प्रकाश कुंवर और कांस्टेबल संजीत यादव शामिल रहे।

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद मामले में आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं 28 सितंबर के प्रदर्शन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुतला दहन किया था।

Location :  Gorakhpur

Published :  29 September 2026, 12:18 PM IST

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