दहेज के नाम पर मौत… 6 साल बाद आया ऐसा फैसला, जिसने हर किसी को चौंका दिया!

गोरखपुर में दहेज हत्या के एक पुराने मामले में आया कोर्ट का फैसला कई सवाल खड़े कर रहा है। आखिर 6 साल बाद आरोपी को सजा मिली। ‘ऑपरेशन कनविक्शन’ की भूमिका भी चर्चा में है। इस पूरे केस में छिपे पहलुओं और अदालत की सख्ती को जानकर आप हैरान रह जाएंगे।

Gorakhpur: गोरखपुर जिले में दहेज हत्या के एक चर्चित मामले में अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए आरोपी को दोषी करार दिया है। करीब 6 साल पुराने इस मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद एफटीसी-1 कोर्ट, गोरखपुर ने अभियुक्त सोनू खान को 7 वर्ष के सश्रम कारावास और 14,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।

क्या है पूरा मामला?

दरअसल,  यह मामला वर्ष 2020 में थाना चिलुआताल में दर्ज किया गया था, जिसमें आरोपी पर दहेज की मांग को लेकर विवाहिता को प्रताड़ित करने और उसकी मृत्यु का कारण बनने का आरोप था। इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए, 304बी, 323, 506 और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।

Mahagama Accident: एक घंटे तक लहूलुहान पड़ा रहा युवक, महागामा हादसे में अर्जुन की मौत का जिम्मेदार कौन? जानें पूरा मामला

‘ऑपरेशन कनविक्शन’ का असर

जांच के दौरान पुलिस ने साक्ष्यों का गहन संकलन किया और मामले को मजबूत तरीके से अदालत में प्रस्तुत किया। इस केस को ‘ऑपरेशन कनविक्शन’ अभियान के तहत प्राथमिकता दी गई, जिसके चलते सुनवाई में तेजी लाई गई।

Rampur News: मायके आ रही महिला का पीछा कर बदमाशों ने कार रुकवाई, विरोध करने पर पति को सड़क पर घसीटा

 

Location :  Gorakhpur

Published :  2 May 2026, 8:58 AM IST

Related News

Advertisement