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प्रतीकात्मक तस्वीर (Img: Google)
Gorakhpur: गोरखपुर जिले में दहेज हत्या के एक चर्चित मामले में अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए आरोपी को दोषी करार दिया है। करीब 6 साल पुराने इस मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद एफटीसी-1 कोर्ट, गोरखपुर ने अभियुक्त सोनू खान को 7 वर्ष के सश्रम कारावास और 14,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
दरअसल, यह मामला वर्ष 2020 में थाना चिलुआताल में दर्ज किया गया था, जिसमें आरोपी पर दहेज की मांग को लेकर विवाहिता को प्रताड़ित करने और उसकी मृत्यु का कारण बनने का आरोप था। इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए, 304बी, 323, 506 और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।
जांच के दौरान पुलिस ने साक्ष्यों का गहन संकलन किया और मामले को मजबूत तरीके से अदालत में प्रस्तुत किया। इस केस को ‘ऑपरेशन कनविक्शन’ अभियान के तहत प्राथमिकता दी गई, जिसके चलते सुनवाई में तेजी लाई गई।
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Location : Gorakhpur
Published : 2 May 2026, 8:58 AM IST